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सुल्तानपुर

ज्यादा पढ़ी लिखी थी बीवी इसलिए अफसर पति ने कर दिया केस, अब कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला

– सुलतानपुर के कूरेभार थाना क्षेत्र का मामला- फैमिली कोर्ट में पत्नी की विदाई के लिए दायर किया था मुकदमा- कोर्ट ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर लगाया हर्जाने का आरोप

सुल्तानपुरMay 14, 2019 / 07:31 pm

Hariom Dwivedi

Family court decision

ज्यादा पढ़ी लिखी थी बीवी इसलिए अफसर पति ने कर दिया केस, अब कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला

सुलतानपुर. महज दिखावे के लिए विदाई का मुकदमा कोर्ट में दायर करना वीडीओ (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) को महंगा पड़ा। प्रधान न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने फैमिली कोर्ट में वीडीओ के मुकदमे को खारिज करते हुए दस हजार रुपये का हर्जाना ठोका है। मामला कूरेभार थाना क्षेत्र के पिपरी साईंनाथपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले अरुण कुमार ने फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी की विदाई के लिए मुकदमा दायर किया।
अरुण कुमार का आरोप है कि उसकी पत्नी काफी पढ़ी-लिखी थी, जिसका रहन-सहन उच्च स्तर का था। अरुण के मुताबिक वह सामान्य परिवार से था, जिसकी वजह से ज्यादा सुविधाएं अपनी पत्नी को उपलब्ध नहीं करा पाता था। इसके अलावा अन्य भी कई कारण बने जिससे दोनों के बीच अनबन हो गयी। नतीजतन अरुण कुमार की पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके चली गयी। अरुण कुमार ने अपने वैवाहिक जीवन को पुन: स्थापित करने के लिए विदाई का दावा दायर किया।
घर जाने को तैयार थी पत्नी, लेकिन…
मामले में सुनवाई चली, जिसमें यह बात सामने आयी कि अरुण की पत्नी उसके घर जाने को तैयार है। इसी आधार पर अदालत ने अरुण कुमार को अपनी पत्नी ले जाने के लिए कहा, लेकिन न तो अरुण कुमार अपनी पत्नी को ले गया और न ही इस सम्बंध में कोर्ट में कोई जवाब ही दाखिल किया। विवाहिता के अधिवक्ता अच्छेराम यादव ने वीडीओ अरुण कुमार के जरिये महज दिखावे के लिए कोर्ट में केस दायर किया जाना बताते हुए खारिज करने की मांग की।
कोर्ट ने सिखाया सबक
पक्षों को सुनने के पश्चात प्रधान न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने पति की तरफ से दायर की गयी विदाई की अर्जी को हाईकोर्ट की तर्ज पर दस हजार का हर्जाना लगाते हुए खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले से गलत तथ्यों के आधार पर महज दिखावे के लिए मुकदमा दायर करने वाले पति को सबक मिली है।

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