मामला पूर्व नगर कोतवाल नंद कुमार तिवारी से जुड़ा है। उनके खिलाफ मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने गम्भीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। जिसने अपने प्रेमी से धोखा खाने के बाद उस पर कार्यवाही को लेकर कुड़वार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, उस दौरान कुड़वार थाने का प्रभार नन्द कुमार तिवारी के पास था, जिन्होंने पीड़िता के प्रेमी को सबक सिखा देने का विश्वास दिलाते हुए पीड़िता को ही अपने सम्पर्क में ले लिया और उसके बाद उसे एक के बाद एक झांसा देकर उसके साथ खिलवाड़ करते रहे। कुड़वार के बाद नन्द कुमार तिवारी को कोतवाली नगर का प्रभार मिल गया, तब भी वह पीड़िता का काम करा देने का झांसा देते हुए उसके सम्पर्क में बने रहे और उसके मोबाइल पर अश्लील चैटिंग करते रहे। लेकिन बाद में नन्द कुमार तिवारी के वायदे झूठे निकले तो पीड़िता व उनके बीच की बात सार्वजनिक हो गई।
एसपी सिटी ने जांच में कोतवाल को पाया था दोषी
प्रकरण की जांच तत्कालीन एसपी सिटी मीनाक्षी कात्यायन को मिली थी, जिनकी जांच में पूर्व कोतवाल नंद कुमार तिवारी पीड़ित युवती को अश्लील मैसेज भेजने, बाते करने समेत अन्य आरोपों में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए गए। एसपी सिटी की यह रिपोर्ट आने के बाद पीड़िता की तहरीर पर चार जनवरी 2019 को पूर्व कोतवाल पर भादवि की धारा 354 डी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। प्रकरण की तफ्तीश तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर को मिली। जिन्होंनें अपनी जांच में नन्द कुमार तिवारी निवासी धानेपुर जिला गोंडा को भादवि की धारा 354 डी व 67-ए आईटी एक्ट में आरोप पत्र सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया। इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद से लेकर चार्जशीट दाखिल होने तक पूर्व कोतवाल ने राहत पाने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली, फिलहाल उन्हें कोई विशेष राहत नहीं मिली। इस मामले में उन्होंने चार्जशीट को भी चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उसे रद्द करने अथवा केस की कार्यवाही रोकने की मांग की थी। जिस पर सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट ने बीते नौ नवम्बर को उन्हें अदालत में चार सप्ताह के भीतर हाजिर होने का निर्देश दिया था। पूर्व कोतवाल नन्द कुमार तिवारी ने शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी प्रस्तुत की। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जमानत स्वीकार करने की मांग की।
पीड़िता के अधिवक्ता विजय कुमार अग्रहरि ने नन्द कुमार तिवारी के आपराधिक इतिहास को तलब करने की मांग करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए अवसर देने का तर्क रखा। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश हरीश कुमार ने आरोपी पूर्व नगर कोतवाल की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब करते हुए आगामी 18 दिसम्बर तक उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। मालूम हो कि नगर कोतवाल को इस मामले में निलम्बित भी होना पड़ा था । उभय पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश हरीश कुमार ने आरोपी पूर्व नगर कोतवाल की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब करते हुए आगामी 18 दिसम्बर तक उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। मालूम हो कि नगर कोतवाल को इस मामले में शुरू से ही काफी बेज्जती झेलनी पड़ी और उन्हें निलम्बित भी होना पड़ा था,फिलहाल उन्हें मौजूदा समय मे आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली का प्रभार मिले होने की जानकारी मिली है।
BY- राम सुमिरन मिश्रा