
सुल्तानपुर जिले के रामनाथपुर गांव में हैरान करने वाला मामला आया है। यहां एक बुजुर्ग को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मुआवजे में मिले 35 लाख रुपये को आरोपी जालसाज ने बैंक कर्मियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी कर खाते में ट्रांसफर कराकर हड़प लिया।इसकी जानकारी मिलने पर पीड़ित वृद्ध ने शिकायत की तो कोई कारवाई नहीं हुई, फिर कोर्ट जाकर पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करवाया।
जानकारी के मुताबिक जयसिंहपुर कोतवाली के रामनाथपुर गांव निवासी जवाहरलाल ने जमीन का बैनामा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए किया था। इसके एवज में 36.65 लाख मुआवजा मिला।जवाहरलाल गांव के ही उदयभान उपाध्याय के यहां घरेलू कामधाम करते थे, जिसके विश्वास का फायदा उठाकर उदयभान उपाध्याय के पुत्र संचित उपाध्याय बैनामा लिखवाने व खाते से रुपया निकलवाने जवाहरलाल को लेकर आते-जाते थे। जब जवाहरलाल को मालूम चला कि उन्हें 36.65 लाख रुपये मुआवजा मिला है। इसकी जानकारी होने पर जवाहरलाल संचित उपाध्याय से रुपये के बारे में पूछा तो वह आनाकानी करने लगा। बैंक पासबुक मांगने पर भी नहीं दिया। पीड़ित ने बैंक में जाकर खाते का स्टेटमेंट निकलवाया तो रुपये और उसके लेनदेन की जानकारी मिली।
जवाहरलाल का आरोप है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की सिसौडा शाखा से बैंककर्मियों की मिलीभगत से आरोपी संचित उपाध्याय ने उनेके खाते से 35 लाख रुपये ट्रांसफर कराकर हड़प लिया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत जयसिंहपुर कोतवाली में व एसपी को दी लेकिन मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। गत 24 दिसंबर को जवाहरलाल ने आरोपी संचित उपाध्याय के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। अपर सिविल जज प्रवर खंड प्रथम-एसीजेएम अविनाश चंद्र गौतम ने पीड़ित की अर्जी मंजूर कर आरोपी संचित उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
Published on:
21 Jan 2025 11:52 pm
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