जिपं अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरी अर्चना सिंह ने पुलिस द्वारा दर्ज आर्म्स एक्ट से जुड़े प्रकरण में कोर्ट की शरण ली है । अर्चना सिंह की तरफ से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में प्रस्तुत की गई अग्रिम जमानत अर्जी पर प्रभारी जिला न्यायाधीश ने केस को ट्रांसफर कर सुनवाई के लिए कल की तारीख तय की है । जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदार अर्चना सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर एडीजे प्रथम इन्तेख़ाब आलम की कोर्ट में सुनवाई होना है।
अर्चना सिंह ने कहा कि सत्ता के दबाव में फर्जी केस दर्ज करने एवं गिरफ्तारी कर मान सम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए यह सब सोची समझी साजिश के तहत केस दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि बीते 14 जून की घटना बताते हुए धनपतगंज थाने के दरोगा सुशील कुमार ने पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू की बहन अर्चना सिंह के खिलाफ हर्ष फायरिंग करते पुराने वीडियो के वायरल होने को आधार बनाते हुए आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था । दर्ज एफआईआर के मुताबिक अलग-अलग तिथियों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदार अर्चना सिंह के जरिए 315 बोर का तमंचा एवं रिपीटर से हर्ष फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ था।