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विशेष अदालत में क्षेत्राधिकारी की व्यक्तिगत रूप से होगी पेशी, कोर्ट ने किया तलब

locationसुल्तानपुरPublished: Oct 18, 2019 02:34:45 pm

Submitted by:

Neeraj Patel

केस की तफ्तीश में लापरवाही बरत रहे क्षेत्राधिकारी कोर्ट के आदेश के बाद भी पेशी पर गैर हाजिर रहे।

विशेष अदालत में क्षेत्राधिकारी की व्यक्तिगत रूप से होगी पेशी, कोर्ट ने किया तलब

विशेष अदालत में क्षेत्राधिकारी की व्यक्तिगत रूप से होगी पेशी, कोर्ट ने किया तलब

सुलतानपुर. मशहूर कहावत है “नव दिन चले ढाई कोस” की कहावत चरितार्थ हो रही है किशोरी के अपहरण केस की तफ्तीश में। केस की तफ्तीश में लापरवाही बरत रहे क्षेत्राधिकारी कोर्ट के आदेश के बाद भी पेशी पर गैर हाजिर रहे। बार-बार गैरहाजिरी व मौका अर्जी पड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा कि सीओ कोर्ट का सामना करने से परहेज कर रहे हैं। फिलहाल उनके जरिए अपनी गैरहाजिरी के सम्बंध में सूचना भेजी गई एवं सम्बंधित मुकदमें की केस डायरी भी कोर्ट में प्रेषित की गई। स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट उत्कर्ष चतुर्वेदी ने उन्हें अगली पेशी पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब करने का आदेश फिर जारी किया है।

मामला लम्भुआ थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी ने अगस्त 2018 में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक उसकी नाबालिग बेटी का आरोपी आसमान व उसके चार अज्ञात साथियों ने अपहरण कर कहीं गायब करा दिया है। लड़की के पिता ने अनहोनी की भी आशंका जताई है। इस मामले में अपहरण व एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।

कई महीनों की तफ्तीश के बाद भी न तो पुलिस गायब किशोरी की बरामदगी कर पाई और न ही नामजद आरोपियों के खिलाफ ही कोई कार्रवाई कर सकी है। इस मामले में पुलिस की लचर विवेचना को लेकर पीड़ित पक्ष की तरफ से कोर्ट में मॉनिटरिंग अर्जी दी गई है। अभियोगी के अधिवक्ता पूर्व एडीजीसी रामखेलावन यादव ने सीओ विजयमल सिंह यादव की तफ्तीश पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की। जिस पर कड़ा रूख अपनाते हुए अदालत ने सीओ लम्भुआ को विगत पेशियों पर ही केस डायरी के साथ व्यक्तिगत रूप से तलब होने का आदेश दिया था। फिलहाल सीओ बार-बार किसी न किसी बहाने कोर्ट का सामना करने से परहेज करते दिख रहें हैं।

बीते 30 सितम्बर को अदालत ने गैर हाजिर रहने पर सीओ के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी भी दी थी। गुरूवार को पेशी पर सीओ गैर हाजिर रहे, लेकिन उन्होंने अपनी गैर हाजिरी के सम्बंध में स्पष्टीकरण व सम्बंधित केस से जुड़े अभिलेख कोर्ट में भिजवाए थे। जिसकी अदालत ने मानिटरिंग की। फिलहाल अब भी उन्हें तलब होने सम्बन्धी आदेश से राहत नहीं मिली है। स्पेशल जज उत्कर्ष चतुर्वेदी ने उन्हें 19 अक्टूबर के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब होने का आदेश जारी किया है।

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