सुल्तानपुर

अधेड़ की हत्या के आरोपी तीन भाइयों को उम्रकैद की सजा

अदालत ने दोषी करार दिये गये भाइयो को उम्र कैद एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सुल्तानपुरMar 14, 2019 / 02:49 pm

आकांक्षा सिंह

अधेड़ की हत्या के आरोपी तीन भाइयों को उम्रकैद की सजा

सुल्तानपुर. गोसाईगंज थाना क्षेत्र के भरथीपुर गांव के रहने वाले जय नारायन सोनी की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दोषी ठहराये गये तीन सगे भाइयों गफ्फार, इमरान व रहमान को उम्रकैद एवं डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सुनाई है। अदालत ने दोषी करार दिये गये भाइयो को उम्र कैद एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सगे भाइयों ने गोली मारकर की थी हत्या

मालूम हो कि गोसाईगंज थाना क्षेत्र के भरथीपुर गांव के रहने वाले जय नारायन सोनी को गांव के ही आरोपीगण सगे भाइयो गफ्फार,इमरान व रहमान ने पुरानी रंजिश को लेकर तीन मार्च 2011 को गम्भीर चोटें पहुंचाई थी और 20 हजार रुपये की छिनैती का भी आरोप लगा था।घटना के सम्बंध में मृतक जय नारायण सोनी के रिश्तेदार महेश चंद्र सोनी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले का विचारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला।


हत्यारे के खिलाफ 10 गवाहों ने दी थी गवाही

अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह ने 10 गवाहों को परिक्षित कराया। वहीं बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को पेश किया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात जिला न्यायाधीश उमेश चन्द्र शर्मा ने हत्यारोपी सगे भाइयों को मंगलवार को ही दोषी करार दिया। जिसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई चली। अदालत ने दोषी करार दिये गये भाइयो को उम्र कैद एवं 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अर्थदंड की आधी रकम मृतक के परिजन को देने का आदेश पारित किया है।

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