पूर्व मंत्री से जान का खतरा गौरतलब है कि पूर्व मंत्री और उनके परिजनों की हत्या की साजिश रचने के मामले में निरुद्ध माफिया खान मुबारक को अब पूर्व मंत्री से ही जान का खतरा है। जिसके संबंध में अर्जी देकर खान मुबारक ने अदालत से सुरक्षा की मांग की। जिसे स्वीकार करते हुए प्रभारी न्यायाधीश हरीश कुमार ने माफिया को जेल से कोर्ट में पेश करते समय उचित सुरक्षा दिलाये जाने के संबंध में जेल अधीक्षक को आदेशित किया है।
चुनावी रंजिश के चलते हत्या के लिए सुपारी मामला जामो थाना क्षेत्र के सूखी बाजगढ़ गांव से जुड़ा है। गांव निवासी
उदयभान सिंह की पत्नी सविता सिंह ने चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह और उसके परिवार के ही अजय प्रताप की हत्या के लिए भाड़े के शूटरों से पांच लाख में सौदा तय कर साजिश रची थी। फिलहाल आरोपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाये। 21 दिसम्बर 2015 को साजिश में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में अम्बेडकरनगर जिले के हर संभार-हंसवर निवासी माफिया खान मुबारक, आकाश सिंह-उन्नाव, उदय भान सिंह-सूखी बाजगढ़, उसकी पत्नी सबिता सिंह, मोनू उर्फ अनुराग-लंभुआ, नीरज सिंह-असरवन व उमेश उर्फ
शनि सिंह-रामपुर (पीपरपुर) के खिलाफ पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया।
कोर्ट से मांगी सुरक्षा इसी मामले का आरोपी खान मुबारक अब जिला कारागार सुल्तानपुर में ही निरुद्ध है। जिसने गुरुवार को एसीजेएम षष्ठम की अदालत में बसपा सरकार के पूर्व मंत्री (दर्जा प्राप्त) जंग बहादुर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुरक्षा को लेकर अर्जी दी। आरोप है कि जेल से कोर्ट आने पर पूर्व मंत्री से उसकी जान को खतरा है। अपने को बचाने के लिए माफिया ने कोर्ट की शरण ली आैर जेल से कोर्ट लाते समय कड़ी सुरक्षा की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रविवंश सिंह ने खान मुबारक को जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा दिलाये जाने की मांग की। जिसे स्वीकार करते हुए प्रभारी न्यायाधीश हरीश कुमार ने जेल अधीक्षक को जेल मैनुअल के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी।