प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज वर्तिका सिंह ने बीते 23 दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनके निजी सचिव विजय गुप्ता व एक अन्य के खिलाफ अर्जी देकर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। उनका आरोप था कि राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य बनाने के लिए 25 लाख रुपए की मांग की गई थी। मामले में वादी वर्तिका सिंह का बयान भी बीती छह फरवरी को दर्ज किया गया था, लेकिन दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 17 फरवरी को आदेश सुरक्षित कर लिया था। शनिवार को देर शाम जज पीके जयंत ने एफआई आर दर्ज कराने का आधार पर्याप्त नहीं मानते हुए वर्तिका सिंह के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।