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केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह की अर्जी खारिज

locationसुल्तानपुरPublished: Feb 21, 2021 01:25:56 pm

Submitted by:

Hariom Dwivedi

अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह ने स्मृति ईरानी और उनके निजी सचिव विजय गुप्ता व एक अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए अर्जी दी थी।

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
सुलतानपुर. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके दो सहयोगियों को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश पीके जयंत ने अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह द्वारा लगाये गये सारे आरोप आधारहीन पाये गये, जिसके बाद निशानेबाज वर्तिका सिंह की अर्जी निरस्त कर दी है। वर्तिका सिंह ने स्मृति ईरानी और उनके निजी सचिव विजय गुप्ता व एक अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए अर्जी दी थी।
प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज वर्तिका सिंह ने बीते 23 दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनके निजी सचिव विजय गुप्ता व एक अन्य के खिलाफ अर्जी देकर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। उनका आरोप था कि राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य बनाने के लिए 25 लाख रुपए की मांग की गई थी। मामले में वादी वर्तिका सिंह का बयान भी बीती छह फरवरी को दर्ज किया गया था, लेकिन दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 17 फरवरी को आदेश सुरक्षित कर लिया था। शनिवार को देर शाम जज पीके जयंत ने एफआई आर दर्ज कराने का आधार पर्याप्त नहीं मानते हुए वर्तिका सिंह के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

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