पैरालीगल वॉलंटियर करेंगे जमानत याचिका की पैरवी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से चिंतित शीर्ष अदालत के निर्देश पर जिला कारागार से जमानत याचिका पर या फिर पैरोल पर रिहा किए जाने वाले कैदियों की जमानत याचिकाओं पर न्यायालय के सामने कैदियो का पक्ष नियुक्त नामित अधिवक्ता व पैरालीगल वॉलंटियर रखेंगे। उसके बाद बंदियों को जेल से रिहा करने का आदेश कोर्ट देगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सतीश कुमार मंगन ने बताया कि जेल से ऐसे कैदियों की सूची और आवेदन मांगे गए हैं, जिन्हें शीर्ष अदालत से मिले निर्देश के क्रम में छोड़ा जा सके। वहीं जेल अधीक्षिका अमिता दुबे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला जज ने जेल से रिहा किये जा सकने वाले बंदियों की सूची मांगी है। ऐसे बंदियों की सूची तैयार कर ली गई है और इसे जल्द ही जिला जज को भेज दी जायेगी। अदालत से रिहाई आदेश मिलते ही कैदियों/बंदियों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा।