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नहीं मिला इंसाफ, फर्जीवाड़े और लूट के आरोपियों को मिली जमानत

locationसुल्तानपुरPublished: Jun 20, 2018 05:49:48 pm

Submitted by:

Mahendra Pratap

चोरी, फर्जीवाड़े और लूट के मामलों में आरोपी की तरफ से एडीजे नौ की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी

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नहीं मिला इंसाफ, फर्जीवाड़े और लूट के आरोपियों को मिली जमानत

सुलतानपुर. फर्जीवाड़े और लूट के मामलों में आरोपी की तरफ से एडीजे नौ की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। इस पर सुनवाई के पश्चात सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव ने आरोपी की जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है। वहीं आगजनी के आरोपियों की अन्तरिम जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है।
क्या हैं दोनो मामले

पहला मामला लम्भुआ थाना क्षेत्र स्थित राम आधार बालिका इण्टर कॉलेज के पास का है, जहां पर बीते 14 अगस्त की शाम को हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी मनीष चौरसिया निवासी तेरयें ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक जैसे ही वह कॉलेज के सामने पहुंचा, बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर उसे रोक लिया और उस पर हमला कर उसकी बाइक, मोबाइल और नकदी लूट लिया। इस मामले में तफ्तीश के दौरान पुलिस ने आरोपी राहुल, सुशील सोनी और रवि सोनी का नाम प्रकाश में लाया। पुलिस ने आरोपियों पर गाड़ी नम्बर बदलकर लूट की वारदात को अन्जाम देने की भी बात कहीं। मामलें मेंं रवि सोनी की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी पर एडीजे नौ की अदालत में सुनवाई चली। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने रवि का गैंगस्टर सहित अन्य अपराधों में आपराधिक इतिहास बताते हुए मामले को गम्भीर बताया। इसी के साथ जमानत खारिज करने की मांग की।
वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अंकुश यादव ने अभियोजन पक्ष के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए पुलिस के खुलासे को गलत बताया।फर्जी ढंग से मामले में फसाने की बात कहीं। उभयपक्षों को सुनने के पश्चात अभियोजन साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव ने आरोपी की जमानत के लिए पर्याप्त आधार पाया और उसे रिहा करने का आदेश दिया है।
आरोपी को पांच दिन की पुलिस कस्टडी

दूसरा मामला बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के बनपुकरा गांव से जुड़ा है, जहां के रहने वाले राम ने आगजनी का मुकदमा दर्ज कराया है। इसी मामलें में चारों आरोपियों ने सोमवार को जिला जज की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी प्रस्तुत की। इनकी तरफ से प्रस्तुत अन्तरिम जमानत अर्जी को प्रभारी जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है। मूल जमानत पर सुनवाई के लिए आगामी 23 जून की तिथि तय की है। वहीं दूसरी ओर किशोरी को झांसा देकर भगा ले जाने के मामले में विवेचक की मांग पर प्रभारी सीजेएम अनुराग कुरील ने आरोपी को पांच दिनों तक पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर देने का आदेश दिया है।
मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हैं, जहां पर बीते 17 मार्च को हुई घटना का जिक्र करते हुए किशोरी के परिजनों ने आरोपी लाल बहादुर के खिलाफ बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की। पुलिस की पूछताछ में लाल बहादुर ने किशोरी को अहमदाबाद से बरामद कराने की बात कही है। इसी आधार पर विवेचक प्रवीण कुमार सिंह ने आरोपी को पांच दिनों तक पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर देने की मांग की। इसे स्वीकार करते हुए प्रभारी सीजेएम अनुराम कुरील ने मंगलवार सुबह 8 बजे से आरोपी को पांच दिनों तक पुलिस रिमाण्ड पर देने की अनुमति दी है।

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