scriptमुम्बई ले जाने की बात कहकर लड़की को बहलाया और फिर दोस्तों संग मिलकर किया रेप | Special judge dismissed bail plea in minor girl rape and murder case | Patrika News

मुम्बई ले जाने की बात कहकर लड़की को बहलाया और फिर दोस्तों संग मिलकर किया रेप

locationसुल्तानपुरPublished: Mar 23, 2019 09:13:01 pm

Submitted by:

Hariom Dwivedi

स्पेशल जज आरपी सिंह ने आरोपी किशोर की जमानत याचिका की खारिज…

minor girl rape and murder case

मुम्बई ले जाने की बात कहकर लड़की को बहलाया और फिर दोस्तों संग मिलकर किया रेप

सुलतानपुर. मुम्बई ले जाने के बहाने साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म एवं हत्या की वारदात को अंजाम देने के मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने किशोर न्याय बोर्ड के फैसले को जायज ठहराया है। स्पेशल जज आरपी सिंह ने आरोपी किशोर को राहत न देते हुए उसकी जमानत सम्बंधी अपील खारिज कर दी है।
मामला जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी ने मुकदमा दर्ज कराया। अभियोगी के मुताबिक, आरोपीगण साजिश के तहत उसकी लड़की व नातिन को मुम्बई ले जाने के लिए टिकट कटवाने के बहाने ले गये, लेकिन आरोपीगण अभियोगी की नातिन को मुम्बई ले जाने के बजाय अन्य जगह पर लेकर चले गये और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद उसे मौत के घाट उतारकर शव को धान के खेत में फेंक दिया। इसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
आरोपी की मां ने दी जमानत याचिका
शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में जेल भेजे गये आरोपी किशोर की संरक्षिका माता भानमती पत्नी सुरेश की तरफ से किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी थी, जिस पर सुनवाई के पश्चात बोर्ड ने आरोपी किशोर की जमानत खारिज कर दी थी। इसी फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी किशोर की मां की तरफ से स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की तरफ से जमानत के लिए अपील की गयी थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने बोर्ड के फैसले को जायज न बताते हुए जमानत की मांग की, वहीं अभियोजन पक्ष ने अपराध को अत्यंत गंभीर बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल जज आरपी सिंह ने बोर्ड के फैसले को जायज मानते हुए आरोपी किशोर की तरफ से प्रस्तुत जमानत सम्बंधी अपील को खारिज कर दिया।
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