कंपनी वालों को जब इस करतूत की जानकारी मिली तो वे उसके घर पहुंच गये, जहां सुधीर और उसके घरवालों ने कंपनी के अधिकारी राहुल से बदसलूकी की। इस मामले में सुधीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसे जेल भेजने की कार्यवाही की गयी। मामले में सुधीर की तरफ से प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया, वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह व निजी अधिवक्ता श्रवण मिश्रा ने विरोध जताया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अपर जिला जज तृतीय उत्कर्ष चतुर्वेदी ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
देवरानी-जेठानी की याचिका खारिज
एक अन्य मामले में कुड़वार थाना के बंधुआकला से जुड़ा हुआ है। यहां के रहने वाले संगमलाल, उसकी पत्नी रेनू, भाई रूपेश व उसकी पत्नी सुमन समेत अन्य के खिलाफ अवैध शराब समेत अन्य कारोबार करने का आरोप है। उनके कब्जे से लाखों की शराब भी बरामद की गयी। इसी मामले में जेल गयी रेनू व सुमन की तरफ से प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया,वहीं शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह ने जमानत पर विरोध जताया। तत्पश्चात एडीजे प्रथम आरपी सिंह ने दोनों महिलाओं की जमानत को खारिज कर दी।
एक अन्य मामले में कुड़वार थाना के बंधुआकला से जुड़ा हुआ है। यहां के रहने वाले संगमलाल, उसकी पत्नी रेनू, भाई रूपेश व उसकी पत्नी सुमन समेत अन्य के खिलाफ अवैध शराब समेत अन्य कारोबार करने का आरोप है। उनके कब्जे से लाखों की शराब भी बरामद की गयी। इसी मामले में जेल गयी रेनू व सुमन की तरफ से प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया,वहीं शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह ने जमानत पर विरोध जताया। तत्पश्चात एडीजे प्रथम आरपी सिंह ने दोनों महिलाओं की जमानत को खारिज कर दी।
तीसरा मामला फर्जीवाड़े का
तीसरा मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव से जुड़ा है। जहां की रहने वाली प्रानपती पत्नी बब्बन प्रसाद के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर अपनी बहन का मकान हड़प लेने का आरोप है। इसी मामले में प्रानपती की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को एडीजे पंचम प्रीती श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया है।
तीसरा मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव से जुड़ा है। जहां की रहने वाली प्रानपती पत्नी बब्बन प्रसाद के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर अपनी बहन का मकान हड़प लेने का आरोप है। इसी मामले में प्रानपती की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को एडीजे पंचम प्रीती श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया है।