सुल्तानपुर

Court News : 60 लाख गबन के आरोपी की जमानत खारिज, अवैध शराब बरामदगी में देवरानी-जेठानी को भी नहीं राहत

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सुल्तानपुरNov 03, 2018 / 02:51 pm

Hariom Dwivedi

Court News : 60 लाख गबन के आरोपी की जमानत खारिज, इस केस में देवरानी-जेठानी को भी नहीं राहत

सुलतानपुर. 80 हजार अमेरिकी डॉलर (58,33,228) गबन करने एवं लाखों की अवैध शराब बरामदगी मामले समेत अन्य में आरोपियों की तरफ से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी, जिसे सम्बंधित अदालतों ने खारिज कर दिया है। पहला मामला लम्भुआ थाना क्षेत्र के गजापुर गांव से जुड़ा हुआ है। यहां का रहना वाला सुधीर त्रिपाठी हरारे जिम्बावे स्थित एयरपोर्ट पर अफ्रीका ड्यूटी फ्री इन्वेस्टमेंट कंपनी की दुकान चलाता था। अभियोगी राहुल सूद के मुताबिक, सुधीर त्रिपाठी ने कंपनी के विश्वास का फायदा उठाते हुए बेचे गये मालो के बदले मिले 80 हजार अमेरिकन डालर को अपने खाते में ट्रांसफर कर गबन कर लिया और वहां से गांव चला आया।
कंपनी वालों को जब इस करतूत की जानकारी मिली तो वे उसके घर पहुंच गये, जहां सुधीर और उसके घरवालों ने कंपनी के अधिकारी राहुल से बदसलूकी की। इस मामले में सुधीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसे जेल भेजने की कार्यवाही की गयी। मामले में सुधीर की तरफ से प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया, वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह व निजी अधिवक्ता श्रवण मिश्रा ने विरोध जताया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अपर जिला जज तृतीय उत्कर्ष चतुर्वेदी ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
देवरानी-जेठानी की याचिका खारिज
एक अन्य मामले में कुड़वार थाना के बंधुआकला से जुड़ा हुआ है। यहां के रहने वाले संगमलाल, उसकी पत्नी रेनू, भाई रूपेश व उसकी पत्नी सुमन समेत अन्य के खिलाफ अवैध शराब समेत अन्य कारोबार करने का आरोप है। उनके कब्जे से लाखों की शराब भी बरामद की गयी। इसी मामले में जेल गयी रेनू व सुमन की तरफ से प्रस्तुत जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया,वहीं शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह ने जमानत पर विरोध जताया। तत्पश्चात एडीजे प्रथम आरपी सिंह ने दोनों महिलाओं की जमानत को खारिज कर दी।
तीसरा मामला फर्जीवाड़े का
तीसरा मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र के धरमपुर गांव से जुड़ा है। जहां की रहने वाली प्रानपती पत्नी बब्बन प्रसाद के खिलाफ फर्जीवाड़ा कर अपनी बहन का मकान हड़प लेने का आरोप है। इसी मामले में प्रानपती की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को एडीजे पंचम प्रीती श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया है।
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