मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र स्थित पूरे लखई दूबे मजरे कौहार गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले आरोपी लक्ष्मीकांत पांडेय व उसके बेटे विवेक कुमार के खिलाफ अभियोगी शकुंतला निवासिनी राजापुर कौहार ने 24 मई 2015 की घटना बताते हुए छप्पर व फसल आदि को जला देने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में अभियोग दर्ज कराया। अदालत ने साक्षियों के बयान के बाद आरोपियों की तलबी का आधार पर्याप्त पाते हुए उन्हें विचारण के लिए तलब किया। इस आदेश को आरोपियों ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी। जिस पर सुनवाई के उपरांत सेशन कोर्ट ने मामले में उभय पक्षों को सुनकर उचित आदेश पारित करने का संबंधित न्यायालय को निर्देश दिया। अब इस मामले में वादिनी के जरिये आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने के बजाय सुलह की पहल की जा रही है,जबकि आरोपियों के खिलाफ लगा आरोप अशमनीय है। वादिनी ने यह कृत्य आरोपियों के दबाव में या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में किया है,इस बात पर एसीजेएम द्वितीय पीके जयंत की अदालत ने संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष मुंशीगंज को प्रकरण की तफ्तीश कर एक माह के भीतर विवेचना के परिणाम से अवगत कराने का आदेश दिया है।