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जिला जज ने फर्जीवाड़े के आरोपी की जमानत अर्जी पर कही बड़ी बात

locationसुल्तानपुरPublished: Aug 15, 2019 01:21:02 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

फर्जी कोटेशन देकर ऋण पर ट्रक लेने वाले की तरफ से पड़ी है जमानत अर्जी.

Sultanpur Court

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सुलतानपुर. फर्जीवाड़ा कर बैंक से ऋण लेकर धन का गबन करने के मामले में आरोपी की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिला जज तनवीर अहमद ने मामले में आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री एवं अन्य अभिलेख तलब कर आगामी 22 अगस्त की तिथि सुनवाई के लिए तय की है।
मामला कुड़वार थाना क्षेत्र अन्तर्गत स्थित बंधुआकला राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा से जुड़ा है। जहां के शाखा प्रबंधक ऋतुराज प्रकाश ने अरोपी अकील अहमद निवासी गोराबारिक थाना कोतवाली नगर के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। आरोप है कि अकील अहमद ने फर्जीवाड़ा कर बैंक शाखा से ट्रक खरीदने के लिए लोन लिया और कोटेशन के नाम पर हेराफेरी करने पर अपने खाते में धनराशि ट्रांसफर करवा ली। वसूली के दौरान अकील के जरिये किये गये फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
आरोप के मुताबिक अकील ने ट्रक भी किसी को बेंच दिया है। इस मामले में अकील अहमद की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात जिला जज ने सम्बंधित थाने से केस डायरी एवं आरोपी की क्रिमिनल हिस्ट्री तलब कर जमानत पर सुनावई के लिए अगली तिथि तय की है।
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