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प्रदेश सरकार अप्रैल माह में गरीबों को निशुल्क मुहैया कराएगी खाद्यान्न : डीएम

locationसुल्तानपुरPublished: Apr 01, 2020 09:29:47 am

Submitted by:

Mahendra Pratap

अब कोई भी गरीब व्यक्ति या परिवार भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार के निर्देश पर जिले की डीएम सी. इन्दुमती ने अप्रैल माह में सभी कार्डधारक गरीब परिवारों को फ्री राशन देने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया है।

प्रदेश सरकार अप्रैल माह में गरीबों को निःशुल्क मुहैया कराएगी खाद्यान्न : डीएम

प्रदेश सरकार अप्रैल माह में गरीबों को निःशुल्क मुहैया कराएगी खाद्यान्न : डीएम

सुलतानपुर. अब कोई भी गरीब व्यक्ति या परिवार भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार के निर्देश पर जिले की डीएम सी. इन्दुमती ने अप्रैल माह में सभी कार्डधारक गरीब परिवारों को फ्री राशन देने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया है।
प्रदेश सरकार के निर्देश पर जनपद के सभी अन्त्योदय लाभार्थी, मनरेगा जॉब कार्डधारक, श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक तथा नगरीय क्षेत्रों के पंजीकृत दैनिक मजदूर जिनको राशन कार्ड निर्गत हैं, माह अप्रैल, 2020 में एक महीने का खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का सरकार ने निर्णय लिया है, ताकि जनपद का कोई भी गरीब व असहाय पात्र व्यक्ति भूखा न रहने पाए।
जिलाधिकारी ने बताया है कि अप्रैल, 2020 में जनपद के समस्त अन्त्योदय परिवारों को वितरित होने वाला राशन 35 किग्रा (20 किग्रा गेहूं, 15 किग्रा चावल) प्रति परिवार की दर से निःशुल्क वितरित किया जाएगा। मनरेगा जाबकार्ड होल्डर, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक व नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिक जिनके पास अन्त्योदय श्रेणी के राशन कार्ड है उन्हें प्रति (यूनिट 03 किग्रा गेहूं व 02 किग्रा चावल) निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। अन्त्योदय लाभार्थियों की सूची विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। मनरेगा जाब कार्डधारकों की सूची विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायतवार उपलब्ध कराई जाएगी व श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सूची भी ग्राम पंचायतवार उपलब्ध कराई जाएगी तथा नगरीय क्षेत्र के लिए। दिहाड़ी मजदूरों की सूची वार्डवार अधिशाषी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया है कि खाद्यान्न वितरण के समय उपरोक्त श्रेणी के लाभार्थियों को अपने साथ अन्त्योदय राशन कार्डधारक को अपना राशनकार्ड प्रस्तुत करने पर, मनरेगा जाॅब कार्डधारक, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक व नगर निकायों में पंजीकृत श्रमिकों को जिनके पास पात्र गृहस्थी योजना का राशन कार्ड है प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि वितरण का मोहल्लेवार रोस्टर बनाया जा रहा है। साबुन से हाथ धो कर अथवा सेनेटाइजर का प्रयोग कर बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा। एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी बनायी रखी जाएगी। ऐसे उपभोक्ता, जो निराश्रित है, विधवा अथवा विकलांग हैं उन्हें वितरण में प्राथमिकता प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए है।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी उपभोक्ता खाद्यान से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 01 व 02 अप्रैल को अन्त्योदय योजना के लाभार्थी, 03, 04 व 05 अप्रैल को पात्र गृहस्थी के मनरेगा जाबकार्ड होल्डर्स, 06 एवं 07 अप्रैल को श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक तथा 08, 09 व 10 अप्रैल, 2020 एवं अग्रिम तिथियों में पात्र गृहस्थी निःशुल्क से अवशेष पात्र गृहस्थी लाभार्थी एवं अन्त्योदय योजना लाभार्थी, पात्र गृहस्थी के मनरेगा जाब कार्ड होल्डर्स एवं श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक को छूट जायेंगे, उन्हें खाद्यान उपलब्ध कराया जाएगा।
इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में 01 व 02 अप्रैल को अन्त्योदय योजना के लाभार्थी, 03 व 04 अप्रैल को नगर निकाय में पंजीकृत दिहाड़ी मजदूर, 05 एवं 06 अप्रैल को श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक तथा 07, 08 व 09 अप्रैल, 2020 एवं अग्रिम तिथियों में पात्र गृहस्थी निःशुल्क से अवशेष पात्र गृहस्थी लाभार्थी एवं अन्त्योदय योजना लाभार्थी, पात्र गृहस्थी के मनरेगा जाब कार्ड होल्डर्स एवं श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक जो छूट जायेंगे, उन्हें खाद्यान उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका समय भी निर्धारित किया जा चुका है, जो प्रातः 08 बजे से 02-02 घण्टे एवं अवकाश के दिन अपरान्ह 02 बजे 03 बजे तक खोली जायेंगी।
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