मामला बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के पाली गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले गुड्डू मौर्या ने बीते 22 जुलाई की घटना बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक वह शौचालय बनवाने का सामान लेने बाजार गया था। जहां से लौटने पर आकर देखा तो उसकी पत्नी रामावती का शव रस्सी से लटका हुआ था। हत्या का आरोप लगाते हुए गुड्डू ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तफ्तीश के दौरान सामने आया कि रामावती कई बार सर्पदंश का शिकार हो चुकी थी,जिसके चलते आये दिन वह बीमार ही रहती थी। उसके इलाज में काफी खर्च होता रहा,जिससे तंग आकर पति गुड्डू मौर्या ने ही गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात का रुख मोड़ने के लिए शव को रस्सी से लटका दिया। गुड्डू की बहू पूजा मौर्या ने भी अपने बयान में अपनी सास की हत्या के लिए अपने ससुर को ही जिम्मेदार ठहराया है।
इस संबंध में थानाध्यक्ष शिवाकांत पांडेय से बात की गयी तो उन्होंने बताया कि मृतका रामावती के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी हत्या गला घोटने के चलते होई है। पीएम रिपोर्ट एवं गवाहों के बयान के आधार पर गुड्डू का नाम प्रकाश में लाया गया आैर उसकी गिरफ्तारी की गयी। गुड्डू के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त रस्सी भी बरामद की गयी। प्रभारी रिमांड मजिस्ट्रेट हरीश कुमार ने आरोपी की रिमांड स्वीकृत कर उसे न्यायिक हिरसात में जेल भेजने का आदेश दिया है। दूसरा मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के कोटवा गांव से जुड़ा हुआ है। जहां के रहने वाले कासिम पुत्र मो.जाबिर अली के खिलाफ अभियोगी ने अपनी 15वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। रविवार को आरोपी कासिम को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश किया गया। जिसकी रिमांड स्वीकृत कर अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है।