जब पुलिस वहां पहुंची तो युवक भागने की फिराक में था लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से किशोरी को बरामद कर उसके परिजन को सौंप दिया है।
22 नवम्बर 2018 को सूरजपुर जिले के बसदेई चौकी क्षेत्र के ग्राम सिरसी की एक 16 वर्षीय किशोरी के गायब हो जाने की सूचना चौकी में दर्ज कराई गई। बसदेई पुलिस ने मामले में धारा 363 का अपराध दर्ज कर किशोरी की पतासाजी शुरू की।
इसमें यह पता चला कि बसदेई का 21 वर्षीय नागेन्द्र देवांगन भी इसी दिन से गायब है। इसी को आधार बनाकर पुलिस ने जांच की कड़ी को आगे बढ़ाया और गुम नाबालिग की सहेलियों, सहपाठियों से बारीकी से पूछताछ की गई, जिससे यह प्रमाणित होने लगा कि संदेही आरोपी द्वारा ही प्रेम-प्रसंग में नाबालिग को बहला-फुसला कर भगा ले गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर ने बताया कि पतासाजी के दौरान चौकी बसदेई पुलिस द्वारा साइबर सेल से समन्वय स्थापित कर आरोपी नागेन्द्र देवांगन लोकेशन की जानकारी प्राप्त की गई, जिस पर जानकारी हासिल हुई कि केन्द्र शासित प्रदेश दमन राज्य में है जो गुजरात राज्य का सरहदी इलाका है।
आरोपी नागेन्द्र देवांगन का पिता शंकर देवांगन गुजरात में किसी फैक्टरी में काम करता है, जिससे चौकी बसदेई पुलिस का संदेह पुख्ता हो गया कि आरोपी द्वारा नाबालिग को गुजरात राज्य अथवा इसके सरहदी क्षेत्रों में ले जाया गया होगा। इसके बाद चौकी प्रभारी सुनील सिंह द्वारा मामले के सम्पूर्ण हालात को पुलिस अधीक्षक जीएस जायसवाल को अवगत कराया गया।
इसके बाद पुलिस चौकी बसदेई की टीम गुजरात रवाना की गई। टीम द्वारा गुजरात राज्य के सरहदी क्षेत्र जिला दमन पहुंचकर आरोपी नागेन्द्र देवांगन व अपहृता की पतासाजी की जा रही थी। यहां आरोपी एवं अपहृता के खोजबीन दौरान बसदेई पुलिस टीम द्वारा दमन पुलिस स्टेशन नानी दमन केन्द्र शासित प्रदेश से सहयोग प्राप्त किया गया, जहां पर पता चला कि आरोपी नागेन्द्र देवांगन एक प्लास्टिक फैक्टरी में काम करता है तथा किराये का मकान लेकर नाबालिग को रखा हुआ है।
भागने की फिराक में था आरोपी
सूचना पर चौकी बसदेई पुलिस टीम एवं नानी दमन पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से आरोपी के किराये के मकान में दबिश दी गई पुलिस के आने की आहट पाकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगा जिसे पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से घेराबंदी कर पकड़ा एवं नाबालिग अपहृता को बरामद किया गया।
दर्ज किया गया अपराध
आरोपी नागेन्द्र देवांगन के द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर अनाचार किए जाने पर पुलिस ने प्रकरण में धारा 366, 376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़ी जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी बसदेई सुनील सिंह, प्रधान आरक्षक मनोज पोर्ते, आरक्षक जितेन्द्र पटेल, अमरेन्द्र दुबे, देवदत्त दुबे, महेन्द्र प्रताप सिंह एवं साइबर सेल के आरक्षक युवराज यादव का उल्लेखनीय योगदान रहा।