फिर जैसे ही वह वहां पहुंची, युवक ने उसका मुंह दबाकर अगवा कर लिया और घर ले गया। यहां उसने किशोरी को डरा धमकाकर 4-5 दिन तक दुष्कर्म
(Minor girl raped) किया। मामले में पुलिस ने युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। 22 अक्टूबर को मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के यहां हुई। उन्होंने आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।
सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थानांतर्गत ग्राम मरहट्टा निवासी एक किशोरी एक साल पूर्व रात को अपने घर से खाना लेकर अपने बाबा के घर गई थी। किशोरी जब बाबा के घर से लौटने लगी तो ग्राम दुरती निवासी युवक शिवकुमार उर्फ बालेश्वर यादव ने उसे देख लिया। इसके बाद वह झाडिय़ों के बीच जाकर छिप गया।
जैसे ही किशोरी वहां पहुंची उसने उसका अपहरण कर साथ ले गया। इसके बाद वह उसे डरा धमकाकर 4-5 दिन तक अनाचार
(Rape with girl) करता रहा। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्व धारा 363, 366, 506, 376 भादवि 3(2-व्ही) एसटी/एससी एक्ट व पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत् अपराध दर्ज किया गया था।
प्रकरण की विवेचना एसडीओपी प्रतापपुर राकेश पाटनवार द्वारा की गई। प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर उन्होंने आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया था।
आजीवन कारावास की सजा
इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश हेमंत सराफ जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के यहां हुई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई 22 अक्टूबर 2019 को पूरी करते हुए पीडि़ता व गवाहों के बयान, डॉक्टरी रिपोर्ट के आधार पर आरोपी ग्राम दुरती थाना प्रतापपुर निवासी शिवकुमार उर्फ बालेश्वर यादव को आजीवन कारावास और 3300 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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