scriptलोहे के हुक ने 2 राशन दुकान संचालकों को लगाई 4.72 क्विंटल चावल की चपत | Ration scam: Iron hook imposed 4.72 quintals of rice of 2 ration shop | Patrika News

लोहे के हुक ने 2 राशन दुकान संचालकों को लगाई 4.72 क्विंटल चावल की चपत

locationसुरजपुरPublished: Jul 16, 2021 10:19:41 am

Ration scam: चावल की बोरी के साथ ही लोहे के हुक (Iron hook) को तौलकर बढ़ा रहे थे वजन, सोसायटियों में कम खाद्यान्न (Ration) दिए जाने का खुलासा

Ration shop

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सूरजपुर. लोहे के हुक ने सूरजपुर जिले के 2 राशन दुकान संचालकों (Ration Shopkeepers) को 4 क्विंटल 72 किलो चावल की चपत लगा दी। दरअसल शासकीय खाद्यान्न सामग्री का परिवहन करने वाले वाहन के कर्मचारियों द्वारा चावल के साथ सवा 2 किलो का हुक भी हर बार तौला गया था।
इसकी शिकायत संचालकों द्वारा कलक्टर से की गई थी। कलक्टर के निर्देश पर सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा की गई जांच में इसका खुलासा हुआ है।

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कलक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देशानुसार खाद्य अधिकारी के मार्गदर्शन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहनकर्ता द्वारा कम खाद्यान्न दिये जाने की शिकायत मिलने पर सोसायटी में जाकर सहायक खाद्य अधिकारी श्वेता अग्रवाल द्वारा जांच की गई।
इसमें 2.290 किलोग्राम लोहे का हुक प्राप्त हुआ। हुक के संबंध में परिवहनकर्ता के वाहन क्रमांक सीजी 15 एसी 5526 वाहन चालक द्वारा ट्रक के हमाल द्वारा उसका उपयोग किया जाना बताया।

खाद्यान्न के साथ ही हुक को भी तौलने के कारण शासकीय उचित मूल्य दुकान लेडुआ और उमापुर में परिवहनकर्ता द्वारा 4.72 क्विंटल चावल कम भण्डारण किया गया। उक्त हुक को चावल बोरी के साथ ही रखकर तौल किया जाता था।
इससे बोरी का वजन वास्तविक वजन से बढ़ जाता था। जांच में परिवहनकर्ता, चालक एवं हमालों द्वारा उचित मूल्य दुकानों में निर्धारित मात्रा से कम मात्रा खाद्यान्न भण्डारित किया जाना पाया गया।

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वाहन जब्त कर 3 के विरुद्ध अपराध दर्ज
उक्त कृत्य पर वाहन को जब्त कर थाने के अभिरक्षार्थ किया गया। नागरिक आपूर्ति निगम के परिवहनकर्ता ओपी राजवाड़े, वाहन चालक राजेन्द्र साहू तथा हमाल हरिराम राजवाड़े के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिकाओ के तहत प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 के तहत दण्डनीय है।
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