सूरत

किशोरी के अपहरण-बलात्कार मामले में 10 साल की कैद

वर्ष 2013 में प्रेमजाल में फंसा कर किशोरी को भगा ले गया था आरोपी

सूरतFeb 13, 2020 / 08:10 pm

Sandip Kumar N Pateel

File Image

सूरत. 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपित युवक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और सात हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

अमरोली कोसाड़ आवास निवासी अभियुक्त दीपक तुकाराम फूलमाली (23) को अमरोली पुलिस ने अपहरण और बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप के मुताबिक उसने क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया और 16 जून, 2013 को उसे भगा ले गया। उसने किशोरी के साथ यौन संबंध भी बनाए। इधर, पुत्री के लापता होने पर पिता ने दीपक को नामजद करते हुए अमरोली थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी।
जांच के दौरान पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर किशोरी को उसके चंगुल से मुक्त करवाया था। पुलिस ने बलात्कार और अपहरण की धाराओं के तहत अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। सहायक लोक अभियोजक किशोर रेवलिया आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त दीपक फूलमाली को अपहरण और बलात्कार के लिए दोषी मानते हुए दस साल का कठोर करावास और सात हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Home / Surat / किशोरी के अपहरण-बलात्कार मामले में 10 साल की कैद

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.