बोगस बिलिंग में पकड़ाने वालों को 100 प्रतिशत पैनल्टी
सूरत देशभर में बढ़ रहे बोगस बिलिंग के घोटाले को रोकने के लिए बजट में कड़े नियम की प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि यदि कोई व्यापारी बोगस बिल खरीदते या बेचते पकड़ाता है तो उसे जीएसटी में बिल की रकम का 100 प्रतिशत पैनल्टी चुकानी होगी। इसके साथ ही आयकर में भी 100 प्रतिशत पैनल्टी चुकानी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि डिपार्टमेन्ट ने किसी को 100 रुपए के बोगस बिल के खरीदी के मामले में पकड़ा तो उसे 100 रुपए की जीएसटी पैनल्टी और 100 रुपए आयकर पैनल्टी के तौर पर चुकाना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि सरकार के इस फैसले के कारण एक ओर जहां बोगस बिलिंग के मामलों पर लगान लगेगी वहीं दूसरी ओर व्यापारियों को धड़कन बढ़ गई है। क्योंकि कई बार अच्छे व्यापारी भी फर्जी व्यापारियों को चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे में व्यापारियों के लिए इस नियम से दिक्कत बढ़ सकती है। दिक्कत बढ़ सकती है।
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