Surat/ अपहरण-बलात्कार के दोषी को 20 साल की कैद
सूरतPublished: Feb 28, 2023 07:11:23 pm
किशोरी को प्रेमजाल में फंसा कर महाराष्ट्र ले गया था आरोपी, अन्य एक को संदेह का लाभ


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सूरत. सरथाणा क्षेत्र की किशोरी को प्रेमजाल में फंसा कर भगा ले जाने और यौन संबंध बनाने के मामले में सेशन कोर्ट ने आरोपी को अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।