Surat/ बेटी से बलात्कार करने वाले सौतेले पिता को 20 साल की कैद
सूरतPublished: Aug 19, 2023 09:08:55 pm
पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, एक साल पहले सलाबतपुरा क्षेत्र में सामने आया था मामला


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सूरत. 15 वर्षीय बेटी से दो साल तक बलात्कार कर उसे गर्भवती बनाने के मामले में आरोपी सौतेले पिता को पॉक्सो एक्ट मामले की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपी पीडि़ता का सौतेला पिता होने से उसकी जिम्मेदारी थी कि वह अपनी बेटी की संरक्षण करे, लेकिन उसने बेटी से ही बलात्कार कर भारतीय संस्कृति, संस्कार और समाज विरोधी कृत्य किया है। आरोपी ने एक बच्ची के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला अधम और समाज के लिए कंलकित करने वाला कृत्य किया है।