सूरत

दुष्कर्म के आरोपियों को 7 साल की जेल, 15 हजार का जुर्माना

जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एम.आर. देशपांडे ने बुधवार को एक बांग्लादेशी लडक़ी के साथ दमण में हुए दुष्कर्म के मामले की…

सूरतJul 16, 2018 / 10:14 pm

मुकेश शर्मा

7 year jail for felony accused, 15 thousand fines

दमण।जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एम.आर. देशपांडे ने बुधवार को एक बांग्लादेशी लडक़ी के साथ दमण में हुए दुष्कर्म के मामले की सुनवाई के बाद नवीन छोटेलाल तिवारी एवं खलील मजीद मण्डल को दोषी मानते हुए 7-7 साल का कठोर कारावास एवं 15-15 हजार रुपए के आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है। वहीं, पीडि़़़ता को 25 हजार रुपए का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।

राजू रहीम गाजी निवासी दामपोडा गांव जिला चरगांव, बांगलादेश अपने गांव से एक नाबालिग लडक़ी को रोजगार के बहाने ट्रेन से अहमदाबाद ले आया। इसके बाद लडक़ी को दमण में नौकरी दिलाने का झांसा देकर यहां ले आया। दमण आने के बाद राजू रहीम गाजी ने नानी दमण में पुलिस थाने के पास स्थित रत्नाकर होटल के संचालकों के पास इस लडक़ी को बंदी बनाकर रखा। इस दौरान रत्नाकर होटल के संचालक नवीन छोटेलाल तिवारी, खलील मजीद मण्डल एवं राजू रहीम गाजी ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म किया तथा होटल में देह व्यापार का धंधा भी करवाया। 17 अप्रेल 2016 को नाबालिग लडक़ी आरोपियों के चंगुल से छूटकर आधी रात को खिडक़ी खोलकर सडक़ पर चलने वाले राहगीरों से चिल्लाते हुए मदद मांगी।

घटना स्थल के पास पुलिस थाना होने के कारण कांस्टेबल हितेष बापू सोमावने, बेनी तेजा बाढ़ेर एवं लेडी कांस्टेबल हर्षिदा ने उसकी आवाज सुनकर होटल से रेस्क्यू कर लडक़ी को नानी दमण थाने लाए। मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने खलील मजीद मण्डल एवं नवीन छोटे तिवारी के विरूद्ध एफआई आर संख्या 58/2016 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 370, 376, 323, पोस्को एक्ट की धारा 3 एवं 17 तथा इम्मोरल ट्रैफिकिंग(प्रिवेंशन) एक्ट की धारा 5,6,7 की धारा दर्ज की और एजेंट राजू रहीम को भी डाभेल से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद समाज कल्याण अधिकारी मोनिका बराड़ एवं तत्कालीन पी.आई. दिनेश वाजा ने पीडि़त लडक़ी की शिकायत दर्ज की।

जांच अधिकारी पीएसआई सुरेश शाह ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद मामले की चार्जशीट जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश की। जहां लगभग डेढ़ साल तक चली सुनवाई के बाद बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एम.आर. देशपांडे ने नवीन छोटे लाल तिवारी और खलील मजीद मण्डल को दोषी मानते हुए 7-7 साल का कठोर कारावास एवं 15-15 हजार रुपए के आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई है। वहीं, बांग्लादेशी राजू रहीम गाजी के विरूद्ध पुख्ता सबूत न मिलने पर उसे बरी कर दिया गया है। पीडि़़़त लडक़ी को 25 हजार रुपए का मुआवजा देने का फैसला सुनाया गया है। मामले की पैरवी सरकारी लोक अभियोजक हरिओम उपाध्याय ने की।

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