भरण-पोषण नहीं चुकाने पर पति को 80 दिन की जेल
सूरतPublished: May 17, 2019 09:48:39 pm
कोर्ट के आदेशानुसार पत्नी को भरण-पोषण नहीं चुकाना पति को महंगा पड़ गया
भरण-पोषण नहीं चुकाने पर पति को 80 दिन की जेल
सूरत. कोर्ट के आदेशानुसार पत्नी को भरण-पोषण नहीं चुकाना पति को महंगा पड़ गया। कोर्ट ने उसे 80 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया।
प्रकरण के अनुसार कोसाड क्षेत्र निवासी मीना की शादी मांडवी तहसील के भीखा से हुई थी। भीखा ने उसे प्रताडि़त कर घर से निकाल दिया था। पति से अलग रहने पर मीना ने कोर्ट में याचिका दायर कर भरण-पोषण के लिए गुहार लगाई थी, जिसे मंजूर करते हुए कोर्ट ने पति को प्रतिमाह 1250 रुपए चुकाने का आदेश दिया था। बढ़ती महंगाई को देख मीना ने दोबारा कोर्ट में याचिका दायर कर भरण-पोषण की राशि बढ़ाने की मांग की थी। इसे भी कोर्ट ने मंजूर कर प्रतिमाह दो हजार रुपए चुकाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद पति भरण-पोषण की राशि नहीं चुका रहा था। मीना ने अधिवक्ता प्रीति जोशी के जरिए कोर्ट में रिकवरी याचिका दायर की। याचिका दायर किए जाने के बाद भी पति ने भरण-पोषण की राशि नहीं चुकाई तो कोर्ट ने उसे 80 दिन की जेल की सजा सुनाई।