सूरत

Surat / एकतरफा प्रेम में भाभी को जिंदा जलाने वाले देवर को उम्र कैद

2016 में पांडेसरा में हुई थी वारदात, मौत से पहले के बयान अहम साबित हुए

सूरतDec 05, 2019 / 09:39 pm

Sandip Kumar N Pateel

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सूरत. एकतरफा प्रेम में भाभी को जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में आरोपित देवर को सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। वारदात 2016 में पांडेसरा क्षेत्र में हुई थी। इस मामले में मृतका का पति अपने बयानों से मुकर गया था, लेकिन मृतका के मौत से पहले दिए गए बयान अभियुक्त को सजा दिलवाने में अहम साबित हुए।

पांडेसरा गोवालकर रोड पर हरिदर्शन सोसायटी निवासी अंतेश उर्फ दादू फूलचंद श्रीवास (21) पर अपनी भाभी की हत्या का आरोप था। आरोप के मुताबिक वह भाभी शकुंतला से एकतरफा प्रेम करता था। वह उस पर अपने साथ भाग जाने के लिए दबाव बनाता था। 9 फरवरी, 2016 की दोपहर अंतेश ने फिर शकुंतला पर भाग जाने के लिए दबाव बनाया। शकुंतला ने इनकार किया तो उसने उसके साथ मारपीट की और मिट्टी का तेल उंडेल कर आग लगा दी। गंभीर हालत में शकुंतला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने मौत से पहले अपने बयान में कहा था कि देवर अंतेश उससे एकतरफा प्रेम करता था और साथ भागने के लिए कहता था। इनकार करने पर उसने उसे जला दिया। शकुंतला की मौत के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अंतेश को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान सहायक लोकअभियोजक रिंकू पारेख आरोपों को साबित करने में सफल रहीं। हालांकि सुनवाई के दौरान इस मामले का शिकायतकर्ता और मृतका का पति सत्यनारायण अपने बयान से मुकर गया, लेकिन कोर्ट ने मृतका के मौत से पहले के बयान और अन्य सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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