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रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी रिटर्न फाइल नहीं करने वालों पर नजर

locationसूरतPublished: Feb 21, 2019 11:56:00 pm

जीएसटी विभाग ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद भी रिटर्न फाइल नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। जांच का यह दूसरा चरण शुरू किया…

After registering, do not look at those who do not file returns.

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सूरत।जीएसटी विभाग ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के बाद भी रिटर्न फाइल नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। जांच का यह दूसरा चरण शुरू किया गया है। जीएसटी विभाग के सूत्रों के अनुसार सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज, कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स की ओर से मिले डेटा के बाद स्टेट जीएसटी और सेन्ट्रल जीएसटी विभाग ने फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। जांच के दौरान विभाग के अधिकारी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले व्यापारी के यहां जाकर वेरिफिकेशन करते हैं।

इसमें व्यापारी ने बताए नाम, व्यवसाय का प्रकार सहित अन्य जानकारी भी जांच करते हैं। इस तरह की जांच का यह दूसरा चरण है। पहले चरण में अक्टूबर-18 के पहले रजिस्ट्रेशन लेने वाले व्यापारियों की जांच की गई थी। 5 फरवरी से शुरू की गई जांच के दूसरे चरण में अक्टूबर के बाद जिन व्यापारियों ने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है, उनकी जांच की जा रही है।

बताया जा रहा है कि पिछले दिनों बोर्ड के समक्ष ऐसे कई मामले आए थे जिसमें पता चला कि कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन ले रखा था, लेकिन रिटर्न नहीं फाइल कर रहे थे। कुछ लोग बोगस बिलिंग आदि के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। पिछले दिनों सूरत में 650 करोड़ रुपए के तथा वड़ोदरा में 580 करोड़ रुपए के बोगस बिलिंग के मामले का पर्दाफाश हुआ है।

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