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चलता ऑटो रिक्शा सीधे तालाब में जा गिरा

locationसूरतPublished: Oct 06, 2018 12:41:52 pm

Submitted by:

Sunil Mishra

ड्राइवर की बची जान, हादसे के वक्त आटो में नहीं था कोई पैसेंजर

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चलता ऑटो रिक्शा सीधे तालाब में जा गिरा


दमण. दमण के दाभेल में राह चलता आटो रिक्शा अचानक अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरा। जीजे 15 वाईवाई 1686 रजिस्ट्रेशन नंबर वाले रिक्शे में सिर्फ ड्राइवर चंदन ही अकेला था। शुक्रवार शाम करीब साढ़े चार बजे आटियावाड़ से गुजरात की ओर जाने के दौरान ऑटो रिक्शा सीधे तालाब के पानी में जा गिरा। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने क्रेन की मदद से ऑटो रिक्शा को पानी से बाहर निकाला। ऑटो ड्राइवर सुरक्षित है ।
राजमार्ग पर पिंक ऑटो को मिली छूट
सूरत. राजमार्ग पर ट्रैफिक जाम के हालात को लेकर पुलिस आयुक्त की ओर से पीक ऑवर्स में ऑटो के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि पुलिस विभाग ने शुक्रवार से प्रतिबंधित समय के दौरान पिंक ऑटो के लिए मंजूरी दे दी। पुलिस विभाग का कहना है कि राजमार्ग पर शाम के समय बड़ी संख्या में महिलाएं खरीदारी के लिए आती हैं, ऐसे में पिंक ऑटो उन महिलाओं के लिए राहत का सबब बनेंगे।
उपचार के दौरान मौत
खेरगाम. खेरगाम तहसील के नांदाई गांव में स्थित गुप्तेश्वर मंदिर से 30 सितम्बर को 48 वर्षीय संजय मोहन वाघेरा बीमार हालात में पड़ा मिला था। पुजारी सहित अन्य लोगों ने उसे एम्बुलेंस से वलसाड सिविल अस्पताल भिजवा दिया। बुधवार को उसकी अस्पताल में मौत हो गई। वलसाड पुलिस ने मामला दर्ज कर खेरगाम पुलिस को रेफर कर दिया। शव का पोस्टमार्टम करने के बाद खेरगाम भिजवा दिया गया। बताया गया है कि संजय कुछ दिनों पूर्व धरमपुर से भैरवी शनिदेव मंदिर पहुंच कर वहीं रहता था। मृतक के परिजनों को तलाशने का काम जारी है।
बच्ची से छेड़छाड़ मामले में नाबालिग दोषी
सूरत. एक साल पहले सात साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपित नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य प्रतिभा देसाई तथा एम.एस.चौक्सी ने अंतिम सुनवाई के बाद दोषी करार दिया। हालांकि उसे प्रोबेशन का लाभ दिया और अभिभावक को पांच हजार रुपए बतौर जुर्माना बाल कल्याण फंड में जमा करवाने का आदेश दिया।
नानपुरा क्षेत्र में मामा के घर आई सात वर्षीय बच्ची 26 फरवरी, 2017 को पेप्सी खरीदने दुकान पर गई थी। वहां मौजूद 14 साल के किशोर ने बच्ची को पेप्सी देने के बहाने घर के अंदर बुलाया और छेड़छाड़ की। बच्ची ने किशोर की हरकत के बारे में परिजनों को बताया तो किशोर के खिलाफ परिजनों ने अठवा थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने किशोर के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के दौरान लोकअभियोजक एस.आई.धासुरा आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद शुक्रवार को बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों ने नाबालिग को पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत दोषी माना। हालांकि दो साल के प्रोबेशन पीरियड का लाभ देते हुए सशर्त जमानत पर रिहा करने तथा अभिभावक को जुर्माने के तौर पर पांच हजार रुपए बाल कल्याण फंड में जमा करवाने का आदेश दिया।
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