लक्षद्वीप के प्रभारी प्रशासक प्रफुल्ल पटेल बताते हैं कि यहां के विकास का मसौदा केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया है। प्रस्तावित कानून में लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन, असामाजिक गतिविधि रोकथाम विनियमन और लक्षद्वीप पंचायत विनियमन शामिल है।
संघ प्रदेश दमण-दीव व दानह के प्रशासक पटेल ने जानकारी में बताया कि राष्ट्रपति के सहमति देने के बाद प्रस्तावित कानून लागू हो जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लक्षद्वीप के सभी मसौदा प्रस्ताव दो महीने से अधिक समय से सार्वजनिक डोमेन में है।
राष्ट्रीय स्तर पर विकास होगा
कई तरह के कानून के अलावा महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित, बांगरम द्वीप पर इको ट्यूरिज्म रिसॉर्ट, शराब परमिट, स्मार्ट सिटी परियोजना में राजधानी दीव कवरती के अलावा केन्द्र से वहां के पर्यटन विकास के लिए पांच और द्वीप शामिल करने का अनुरोध किया गया है।