सीआइडी क्राइम के पीएसआइ एम.एम.सरवैया ने सूरत के मुख्य जिला न्यायाधीश की कोर्ट में दायर याचिका में बताया है कि सीआइडी क्राइम सूरत यूनिट में 4 जुलाई को मुंबई निवासी बलजीतसिंह लश्करिया, पालनपुर निवासी आसिफ शेख, महेसाणा निवासी विजय प्रजापति, कतारगाम निवासी रमणीक मोहन पटेल, भरुच निवासी कमरुद्दीन सैयद और महेसाणा निवासी धीरज पटेल के खिलाफ 1.26 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने कमरूद्दीन सैयद, विजय प्रजापति, धीरज पटेल और मोहम्मद आसिफ शेख को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान पता चला कि अभियुक्त बलजीतसिंह लश्करिया का पूरा नाम बलजीतसिंह रणवीरसिंह सैनी है। वह मूलत: राजस्थान के श्रीगंगानगर का निवासी है। उसके खिलाफ मुंबई और दिल्ली में भी इसी तरह की धोखाधड़ी के मामले में दर्ज हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने वर्ष 2017 में उसे गिरफ्तार किया था, तब से वह दिल्ली की जेल में है। केबीसी कॉइन मामले में उसे गिरफ्तार करने के लिए गुरुवार को जांच अधिकारी सरवैया ने कोर्ट से उसका कब्जा सौंपने की मांग की। कोर्ट से मंजूरी मिलने पर सीआइडी क्राइम दिल्ली की जेल से ट्रांसफर वारंट पर उसका कब्जा लेकर सूरत लाएगी और केबीसी कॉइन मामले में गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी।