सुनंदा शेट्टी अपने अधिवक्ता मिनेष जवेरी के जरिए सोमवार सुबह ग्यारह बजे कोर्ट में पेश हुई। पेशी के बाद कोर्ट ने चार्ज फ्रेम की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई करीब आधे घंटे चली। गौरतलब है कि प्रफुल्ल साड़ी के संचालक शिवनारायण उर्फ पंकज अग्रवाल ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के साथ साड़ी के विज्ञापन के लिए करार किया था। करार के मुताबिक पेमेंट चुका दिए जाने के बावजूद शिल्पा की मां सुनंदा शेट्टी और पिता सुरेन्द्र शेट्टी ने रुपए वसूलने के लिए गेंगस्टर फजलू रहमान के जरिए जान से मारने की धमकी देने का फोन करवाया था। पंकज अग्रवाल ने 2003 में शिल्पा शेट्टी के माता-पिता के खिलाफ उमरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में सुनंदा शेट्टी ने सूरत कोर्ट में डिस्चार्ज याचिका दायर कर उसे आरोपों से बरी करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया था।