जारी की नियमावली
वहीं, फोस्टा ने शुक्रवार को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियमावली जारी की है। इसमें बताया है कि मास्क बगैर प्रवेश नहीं, सोम से शुक्र सुबह 9 से शाम 7 बजे तक मार्केट चालू, मार्केट में ग्रे का आना-जाना बंद, मिल व एम्ब्रोडरी से माल मार्केट प्रबंधन की अनुमति से ही प्रवेश, स्टाफ समेत अन्य की नियमित जानकारी रखना, कोरोना संक्रमित पाए जाने पर दुकान व संख्या अधिक होने पर मनपा मार्केट सील कर सकती है। इसके अलावा फोस्टा ने बताया कि मार्केट के गेट पर थर्मलगन से जांच, सेनेटाइजर व रजिस्टर में एंट्री, बाथरुम, रेलिंग, लिफ्ट की बार-बार सफाई, कंटेनमेंट जोन से लोगों का प्रवेश निषेध, मार्केट परिसर में केंटीन पर प्रतिबंध, 10 से कम व 60 से अधिक उम्र के व्यक्तियों को मार्केट परिसर में प्रवेश नहीं, सीसीटीवी के जरिए कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना किए जाने की भी जानकारी फोस्टा ने जारी नियमावली में दी है।