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कोरोना संक्रमण रोकने की व्यापारिक स्तर पर कोशिश

locationसूरतPublished: Jul 03, 2020 08:51:48 pm

Submitted by:

Dinesh Bhardwaj

फोस्टा ने फिर से जारी की नियमावली, अनुपम मार्केट एसोसिएशन ने पहले ही किए ठोस निर्णय

कोरोना संक्रमण रोकने की व्यापारिक स्तर पर कोशिश

कोरोना संक्रमण रोकने की व्यापारिक स्तर पर कोशिश

सूरत. लॉकडाउन में 72 दिन तक बंद रहने के बाद अनलॉक-1.0 में एक जून से खुले रिंगरोड कपड़ा बाजार अब कोरोना संक्रमण की धीरे-धीरे चपेट में आने लगा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख कपड़ा बाजार के व्यापारिक संगठन समेत मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन भी सख्त रवैया अपनाने के मूड में आने लगे हैं।
कपड़ा बाजार के सूरत टैक्सटाइल मार्केट समेत अन्य टैक्सटाइल मार्केट में कोरोना केस पाए जाने पर सूरत महानगरपालिका की ओर से प्रतिष्ठान सील किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता को भांपते हुए फैडरेशन ऑफ सूरत टैक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कपड़ा बाजार के सभी टैक्सटाइल मार्केट में कार्यरत ट्रेडर्स एसोसिएशन व प्रबंधन कमेटी को एहतियात बरतने की जानकारी दी है। उधर, श्रीसालासर हनुमान मार्ग स्थित अनुपम टैक्सटाइल मार्केट ऑनर्स एसोसिएशन इस मामले में अधिक एहतियात बरतने की तैयारी कर चुकी है। एसोसिएशन की ओर से जारी पत्र में मार्केट के सवा छह सौ से ज्यादा व्यापारियों को बताया गया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मार्केट परिसर में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। यह पाबंदी मंगलवार 7 जुलाई से एक सप्ताह के लिए रहेगी। एसोसिएशन के विजय खंडेलवाल ने बताया कि सोमवार तक मार्केट के व्यापारी जरूरी कार्य निपटा सकेंगे और उसके बाद यह पाबंदी सख्ती से अमल में लाई जाएगी, ताकि मार्केट को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सकें।

जारी की नियमावली


वहीं, फोस्टा ने शुक्रवार को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियमावली जारी की है। इसमें बताया है कि मास्क बगैर प्रवेश नहीं, सोम से शुक्र सुबह 9 से शाम 7 बजे तक मार्केट चालू, मार्केट में ग्रे का आना-जाना बंद, मिल व एम्ब्रोडरी से माल मार्केट प्रबंधन की अनुमति से ही प्रवेश, स्टाफ समेत अन्य की नियमित जानकारी रखना, कोरोना संक्रमित पाए जाने पर दुकान व संख्या अधिक होने पर मनपा मार्केट सील कर सकती है। इसके अलावा फोस्टा ने बताया कि मार्केट के गेट पर थर्मलगन से जांच, सेनेटाइजर व रजिस्टर में एंट्री, बाथरुम, रेलिंग, लिफ्ट की बार-बार सफाई, कंटेनमेंट जोन से लोगों का प्रवेश निषेध, मार्केट परिसर में केंटीन पर प्रतिबंध, 10 से कम व 60 से अधिक उम्र के व्यक्तियों को मार्केट परिसर में प्रवेश नहीं, सीसीटीवी के जरिए कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना किए जाने की भी जानकारी फोस्टा ने जारी नियमावली में दी है।

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