scriptSurat/ तीन साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को अंतिम सांस तक की कैद | Convicted of raping a three-year-old girl to life imprisonment | Patrika News

Surat/ तीन साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को अंतिम सांस तक की कैद

locationसूरतPublished: Dec 11, 2020 11:27:09 pm

वर्ष 2018 में सचिन थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात, पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला

Surat/ तीन साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को अंतिम सांस तक की कैद

Surat/ तीन साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी को अंतिम सांस तक की कैद

सूरत। पांडेसरा में बच्ची से बलात्कार कर हत्या और सचिन जीआइडीसी में मासूम का अपहरण कर बलात्कार की घटनाओं में सब को झंकझोर दिया है, इस बीच शुक्रवार को दो साल पुराने तीन साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में आरोपित युवक को दोषी मानते हुए जीवन के अंतिम सांस तक की कैद की सजा सुनाई।
13 अगस्त, 2018 को सचिन की होजीवाला एस्टेट क्षेत्र में हुई वारदात में पुलिस ने मंगल सिंह उर्फ महेन्द्रसिंह मानवेन्द्र सिंह चौधरी को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी। मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक किशोर रेवलिया आरोपों को साबित करने में सफल रहे। मेडिकल और फोरेंसिक जांच के सबूत और गवाहों की बयानों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को हुई अंतिम सुनवाई के बाद अभियुक्त मंगल सिंह उर्फ महेन्द्रसिंह चौधरी को दोषी माना और आईपीसी की धारा 376 (ए बी) के तहत जीवन के अंतिम सांस तक की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
यह था मामला


मूलतः उत्तरप्रदेश का श्रमिक युवक सचिन की होजीवाला एस्टेट में पत्नी और दो संतानों के साथ रहता था। 13 अगस्त रात नौ बजे पत्नी खाना बनाने के बाद 8 महीने के बेटे और तीन साल की पुत्री को छत पर खिलाने ले गई। बच्ची खेल रही थी, तभी पड़ोसी मंगल सिंह उर्फ महेन्द्रसिंह चौधरी चुपके से बच्ची को उठा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पुत्री के लापता होने पर खोज में जुटे दंपति को सुरक्षाकर्मी ने बताया कि उनकी पुत्री को मंगल सिंह लेकर गया है, जब पिता ने मंगल सिंह के मकान कि छत पर जाकर देखा तो वह बच्ची को छोड़कर भाग गया। बलात्कार के कारण बच्ची को तीन दिन तक अस्पताल में भर्ती किया गया था। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
अंतिम सांस तक किए का पछतावा हो इस लिए यह सजा योग्य : कोर्ट

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियुक्त ने तीन साल की नासमझ मासूम के साथ बलात्कार किया है। भले ही अभियुक्त की उम्र कम हो और उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन उसने किया कृत्य गंभीर है। समाज में मासूम बच्चियों के साथ इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं, तभी इस तरह की मानसिकता वाले लोगों में भय पैदा हो और अभियुक्त को अपने किए की जिंदगी भर पछतावा हो इसलिए जीवन के अंतिम सांस की सजा सुनाना न्यायोचित होगा। कोर्ट ने विक्टिम कंपेसेशन के तहत पीड़िता को सात लाख रुपए चुकाने का भी आदेश दिया।

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