दो महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर नहीं जनरेट कर पाएंगे ई-वे बिल
केन्द्र सरकार ने फर्जीवाडे पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया फैसला
दो महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करने पर नहीं जनरेट कर पाएंगे ई-वे बिल
सूरत
केन्द्र सरकार की ओर से टैक्स चोरी रोकने के उद्देश्य से दो महीने तक जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने वाला व्यापारी इ-वे बिल नहीं जनरेट कर सकेंगे ऐसा फैसला किया गया है। यह नियम देशभर में 21 जून से लागू हो जाएगा।
ृसेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम लंबे समय से अनियमित रिटर्न फाइल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। बोर्ड ने तमाम देशभर में तमाम कमिश्नरेट को अनियमित रिटर्न फाइल करने वालों की सूची भेजकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कई व्यापारी जो कि इ-वे बिल जनरेट कर माल तो भेज देते थे, लेकिन वह रिटर्न फाइल नहीं कर टैक्स भी नहीं चुकाते थे, देशभर में कई लोग ऐसे फर्जीवाड़ा का सहारा लेकर टैक्स चोरी कर रहे थे। इसे रोकने के लिए बोर्ड की ओर से फैसला लिया गया है। नए फैसले के अनुसार दो बार जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने वाले व्यापारी ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे।बताया जा रहा है कि कई व्यापारी अब तक जीएसटी के नियम में सरलता होने का बेजालाभ उठा रहे थे, वह अपना व्यापार चालू रखने के लिए ई-वे बिल बनाते थे, लेकिन टैक्स नहीं भरना पड़़े इसलिए रिटर्न फाइल नहीं करते थे। इसे रोकने के लिए यह नियम बनाया गया है। सीए सुशील काबरा ने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से दिसंबर में नियम बनाया गया था, जो कि 21 जुन से लागू होना है। इस नियम के बाद दो बार रिटर्न फाइल नहीं करने पर इ-वे बिल नहीं जनरेट कर पाएंगे।