मिलीजुली आबादी के बीच संपत्ति की खरीद-बेच में डराए धमकाए जाने के आरोपों से निपटने के लिए प्रदेश में अशांत धारा कानून लागू किया गया है। इसके तहत जिन क्षेत्रों में अशांत धारा लागू की जाती है, वहां अलग-अलग धर्म के लोगों के बीच होने वाले संपत्ति के क्रय-विक्रय के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। इसका मकसद भय के कारण पलायन के मामलों को रोकना है।
बताया गया कि सेंट्रल जोन के वार्ड नंबर 11 (नानवट) में नयनाबेन पटेल व अन्य लोगों ने प्रशासन की अनुमति लिए बगैर ही संपत्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को बेच दी थी। खरीददार ने यहां पांच मंजिला इमारत खड़ी कर दी थी। इस खरीद-बेच के लिए प्रशासन की अनुमति ली जानी चाहिए थी, जिसकी दोनों पक्षों ने अनदेखी की। मामला संज्ञान में आने पर मनपा टीम शुक्रवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच मौके पर पहुंची और निर्माण को ढहा दिया।
पहले दिया था नोटिस बताया कि मनपा प्रशासन ने पहले नोटिस जारी कर आवास खाली करा लिया था। इसे बीपीएमसी एक्ट-1949 के तहत सील कर दिया गया था। बताया गया कि दूसरे पक्ष ने खुद ही सील हटाकर संपत्ति का कब्जा ले लिया था। मामला जानकारी में आने के बाद मनपा टीम ने शुक्रवार को करीब 1500 वर्गफीट का निर्माण ढहा दिया। अधिकारियों के मुताबिक निर्माण ढहाने की कार्रवाई शनिवार को भी जारी रहेगी।