प्लॉट पर अवैध कब्जा कर बना दिया मकान और तबेला
पीडि़त ने की शिकायत, कलक्टर के आदेश पर लैंड ग्रेबिंग कानून के तहत मामला दर्ज

बारडोली. कड़ोदरा के गोकुल नगर में खुले प्लॉट पर पशुपालकों ने अवैध रूप से कब्जा कर मकान और तबेला बना दिया। इस मामले में प्लॉट मालिक ने कलक्टर से मिलकर पशुपालकों के खिलाफ शिकायत दी थी। इस मामले में कलक्टर के आदेश पर गुरुवार को कडोदरा जीआइडीसी पुलिस ने लैंड ग्रेबिंग प्रोहिबिशन कानून के तहत दो पशुपालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सूरत जिले में लैंड ग्रेबिंग कानून के तहत यह पहला मामला है।
जानकारी के अनुसार सूरत के कुंभरिया रोड पर डुंभाल निवासी और मूल राजस्थान के मांगीलाल दलाजी पुरोहित ने 2008 में कड़ोदरा स्थिति गोकुल नगर में छह प्लॉट खरीदे थे। सभी प्लॉट उनके नाम पर भी रजिस्टर हो गए थे। प्लॉट खरीदने के पांच साल बाद जब वह प्लाट देखने गया तो उनके प्लॉट पर रेवाभाई वहाभाई भरवाड और कालू वहा भरवाड ने मवेशियों के लिए चारा रखा था। मांगीलाल ने उनको प्लॉट खाली करने को कहा तो दोनों ने जरूरत पडऩे पर प्लाट खाली करने का आश्वासन दिया था।
दूसरी बार मांगीलाल प्लाट पर गया तब तक दोनों ने कब्जा खाली नहीं किया था।
मांगीलाल कड़ोदरा के स्थानीय लोगों को लेकर प्लॉट पर गया तो रेवा और कालू ने मारने की धमकी दी। मांगीलाल उस समय तो वापस लौट आया लेकिन कुछ दिन बाद अपने बेटों के साथ प्लॉट पर गया तो देखा कि रेवा और कालू ने प्लॉट पर मकान और पशुओं के लिए तबेला बना दिया है। मांगीलाल ने बीती 8 जनवरी को सूरत जिला कलक्टर से मिलकर गुजरात लैंड ग्रेबिंग प्रोहिबिशन एक्ट के तहत शिकायत की।
इस मामले की जांच पलसाणा तहसीलदार को सौंपी गई। तहसीलदार ने जांच कर रिपोर्ट कलक्टर को सौंपी थी। इसके आधार पर चार फरवरी को कलक्टर ने लैंड ग्रेबिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। मांगीलाल ने इसी आदेश के चलते कड़ोदरा जीआईडीसी थाने में रेवा और कालू के खिलाफ शिकायत दर्ज कारवाई।
अब पाइए अपने शहर ( Surat News in Hindi) सबसे पहले पत्रिका वेबसाइट पर | Hindi News अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें Patrika Hindi News App, Hindi Samachar की ताज़ा खबरें हिदी में अपडेट पाने के लिए लाइक करें Patrika फेसबुक पेज