प्रकरण के अनुसार आभवा गांव निवासी कपिल मोहन पटेल डीपीएस स्कूल की स्कूल बस पर ड्राइवर था। 1 दिसम्बर, 2010 को कपिल बस रिवर्स ले रहा था, तभी 15 वर्षीय छात्रा को उसने टक्कर मार दी थी। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना को लेकर पुलिस ने चालक के कपिल के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में आइपीसी की धारा 279, 337 और एम.वी.एक्ट की धारा 177,184 और 134 के तहत चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के दौरान लोकाभियोजक मनिष वी.राणपरा आरोपों को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी कपिल पटेल को दोषी मानते हुए चार महीने की कैद और पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
बच्चों को पिता से मिलने नहीं देने वाली पत्नी को कोर्ट की फटकार, महीने में दो बार मिलने देने का आदेश सूरत। पति का त्याग कर पीहर में रहते हुए बच्चों को पिता से मिलने नहीं देने वाली पत्नी को कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने पति की अंतरिम याचिका मंजूर करते हुए महीने में दो बार बच्चों को पिता से मिलने देने का आदेश दिया।
सूरत निवासी रूपा जैन ( बदला हुआ नाम) की शादी अहमदाबाद निवासी जयेश जैन ( बदला हुआ नाम ) के साथ हुई थी। उन्हें एक पुत्र और पुत्री है। इसके बाद रूपा बच्चों को लेकर पीहर चली आई और पति - पत्नी के बीच तलाक हो गया। तलाक के कुछ समय बाद फिर से दोनों एक साथ रहने लगे। इसके बाद वर्ष 2019 में रूपा फिर से पति का त्याग कर बच्चों के साथ पीहर आ गई और बच्चों को भी पिता से मिलने नहीं दे रही थी। पति जयेश ने अधिवक्ता प्रीति जोशी के जरिए कोर्ट में याचिका दायर कर बच्चों का कब्जा उसे सौंपने के लिए गुहार लगाई है, लेकिन मूल याचिका पर सुनवाई लंबे अरसे तक चल सकती है यह देखते हुए पति ने अंतरिम याचिका दायर कर बच्चों को मिलने देने का आदेश करने की मांग की थी। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अधिवक्ता प्रीति जोशी की दलीलों को ध्यान में रखते हुए याचिका मंजूर कर ली और पत्नी को फटकार लगाते हुए महीने में दो बार बच्चों को पिता से मिलने देने का पत्नी को आदेश दिया।