समय पर टैक्स कलेक्शन और फर्जीवाडा रोकने के लिए सरकार ने लिया फैसला
gst news- दो महीने जीएसटीआर 3-बी रिटर्न फाइल नहीं करने वालों के ई-बे बिल नहीं होंगे जनरेट
सूरत जीएसटी कलेक्शन समय पर हो सके और इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जीवाड़े पर रोक लगे इसलिए केन्द्र सरकार ने दो महीने लगातार जीएसटीआर-3बी रिटर्न नहीं फाइल करने वालों के ई-वे बिल जनरेट नहीं होंगे, उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जीएसटीआर-३बी रिटर्न फाइल नही कर गोलमाल कर रहे थे। एक ओर वह रिटर्न नहीं फाइल कर टैक्स नहीं चुकाते थे और दूसरी ओर उनसे माल खरीदने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट(आईटीसी) के लिए क्लैम कर सरकार से आईटीसी वसूल लेते थे। इससे सरकार को दोगुना नुकसान होता था। इसके अलावा कुछ व्यापारी समय पर रिटर्न नहीं फाइल करते इससे टैक्स भी विलंब से मिलता था।
इस पर गंभीर कदम उठाते हुए केन्द्र सरकार ने अब से जो व्यापारी दो महीने लगातार जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल नहीं करेगा उसका ई-वे बिल ब्लॉक कर दिया है। इससे सरकार को हो रहे नुकसान पर लगाम कसेगी। सीए सुशील काबरा ने बताया कि इसे लागू करने से पहले सरकार को एक बार विलंब से रिटर्न फाइल करने वालों के लिए बिलंब फीस माफ कर रिटर्न फाइल करने का मौका देना चाहिए था, ताकि वह एक बार नियमानुसार हो सकें।