नगर पालिका विस्तार में ऑड इवन फार्मूला होगा लागू
वलसाड. वलसाड नगर पालिका में दुकानें ऑड इवन फार्मले पर खुलेंगी। नगर पालिका सीओ द्वारा जारी आदेशानुसार दुकान या स्थल का नपा की टैक्स रसीद के आखिरी नंबर के आधार पर दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। यह मिलकत अकारणी नंबर के आधार पर तय होगा।
बताया गया है कि यदि अकारणी का आखिरी नंबर एक होगा तो दुकान 1,3,5,7, और 9 तारीख के अनुसार तथा अकारणी का आखिरी नंबर 0, 2,4,6, और आठ होगा तो दूसरे दिन दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। वहंी नगर पालिका विस्तार में अगल बगल या अन्य दुकान न होने पर सिंगल दुकान के लिए ऑड इवन लागू नहीं होगा और एक मात्र दुकान नियम अनुसार खुलेगी। आवश्यक चीज वस्तुएं की दुकान एवं सेवाएं पूर्व की तरह की यथावत खुलेंगी।