Surat/ दहेज प्रताड़ना के मामले में सास-ससुर के खिलाफ कार्रवाई पर उच्च न्यायालय की रोक
सूरतPublished: Dec 25, 2022 07:50:12 pm
शादी के एक साल बाद ही अंकलेश्वर की विवाहिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ की शिकायत, बचाव पक्ष ने लगाया आरोप कि स्त्री कानून का हो रहा दुरुपयोग


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सूरत. अंकलेश्वर की विवाहिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ की दहेज प्रताड़ना और मारपीट की शिकायत के मामले में उच्च न्यायालय ने सास और ससुर के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बचाव पक्ष की ओर से दलील पेश की गई थी कि स्त्री कानून का दुरुपयोग कर ससुराल पक्ष को बदनाम करने के इरादे से झूठी शिकायत की गई है। इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है।