scriptगृह राज्य मंत्री ने काफिला रोक कर महिला को नदी से निकलवाया | Home Minister of State stopped convoy and got woman out of the river | Patrika News

गृह राज्य मंत्री ने काफिला रोक कर महिला को नदी से निकलवाया

locationसूरतPublished: Oct 16, 2021 09:29:57 pm

Submitted by:

Dinesh M Trivedi

– सरदार ब्रिज से अज्ञात महिला ने तापी नदी में लगाई मौत की छलांग
-Unknown woman jumped to death in Tapi river from Sardar Bridge

गृह राज्य मंत्री ने काफिला रोक कर महिला को नदी से निकलवाया

गृह राज्य मंत्री ने काफिला रोक कर महिला को नदी से निकलवाया

सूरत. सरदार ब्रिज पर शनिवार शाम संदिग्ध हालात में अज्ञात महिला ने तापी नदी में छलांग लगा दी। उस समय वहां से गुजर रहे प्रदेश के नवनियुक्त गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने काफिला रोक कर महिला को निकलवाया और अस्पताल पहुंचाया। महिला को निकट निजी अस्पताल में पहुंचाया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका।
पुलिस व दमकल सूत्रों के मुताबिक शनिवार शाम पांच बजे 35 वर्ष की एक अज्ञात महिला सरदार ब्रिज पर पहुंची। उसने ब्रिज से तापी नदी में छलांग लगा दी। यह देख एक राहगिर ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। इसी बीच अठवालाइन्स से अडाजण चौक्सीवाड़ी की तरफ जा रहे गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी का काफिला भी ब्रिज पर पहुंचा।
संघवी ने पुलिस अधिकारियों को घटना की खबर की। पुलिस से खबर मिलने पर करीब साढ़े पांच बजे अडाजण से दमकल दस्ता मौके पर पहुंच गया। दकमल कर्मियों ने तापी नदी से महिला को निकाला। वह बेसुध हालात में थी। दमकल दस्ते व अडाजण पुलिस ने महिला को तुंरत निकट के बाप्स अस्पताल में भिजवाया।
जहां महिला को भर्ती कर उसका उपचार शुरू किया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अडाजण थाना प्रभारी बी.सी. सोलंकी ने बताया महिला से पहचान नहीं हो पाई है। उसके शव को पोस्ट मार्टम के लिए न्यू सिविल अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस की अलग अलग टीमें घटनास्थल पर महिला पहचान के लिए प्रयास कर रही है। महिला के संबंध में खबर देने वाले व्यक्ति से भी पूछताछ की जा रही है।
—————————
ईद-ए-मिलाद के जुलूस को लेकर निषेधाज्ञा जारी
सूरत. ईए ए मिलाद पर मंगलवार को निकलने वाले जुलूस के लिए शहर पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिसमें जुलूस के लिए पुर्वानुमति अनिवार्य होगी। 400 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। सोशल डिस्टेन्सिंग व मास्क का उपयोग करना होगा। जुलूस में भारी वाहनों, हाथी,ऊंटगाड़ी व बैलगाड़ी आदि का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जुलूस संबंधित थानाक्षेत्र में ही निकाले जा सकेंगे। एक साथ दो जुलूस एकत्र नहीं हो सकेंगे। पानी का पाउच व धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्य नहीं किए जा सकेंगें। निषेधाज्ञा का उलंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
——————–
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो