धोखाधड़ी के आरोपी कपड़ा व्यापारी की जमानत याचिका नामंजूर
सूरत. उधार में ग्रे कपड़ा खरीदने कर धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपित कपड़ा व्यापारी को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आरोपी कपड़ा व्यापारी की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी।
सूरत. उधार में ग्रे कपड़ा खरीदने कर धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपित कपड़ा व्यापारी को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने आरोपी कपड़ा व्यापारी की अग्रिम जमानत याचिका नामंजूर कर दी।
कोट सफिल रोड निवासी और राजा टेक्सटाइल मार्केट मेंं आर्वी फैशन के नाम से व्यापार करने वाले आरोपी मनिष भरत मिस्त्री के खिलाफ सारोली प्लेटेनियम मार्केट की कष्टभंजन टेक्सटाइल के संचालक ने पुणा थाने में 14 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप के मुताबिक आरोपी मनिष और उसके भागीदार ने उधार में ग्रे कपड़ा का माल खरीदा और बाद में पैमेंट चुकाए बिना दुकान बंद कर फरार हो गए। मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए मनिष ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोकाभियोजक तेजस पंचोली ने दलीलें पेश की। गुरुवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका नामंजूर कर दी।