किराएदारों का विवरण रखेगी पुलिस
सिलवासा. पुलिस विभाग ने मालिकाना घर, चाल, कॉम्प्लेक्स, फ्लैटों में रहने वाले किराएदारों का ब्यौरा मांगा है। घर मालिक को निर्धारित आवेदन भरकर निकटतम पुलिस कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। पुलिस ने जारी प्रपत्र मेंं किराएदार का नाम, आयु, मूल निवास, परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी का विवरण मांगा है।
आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया है। कई बार किराए के मकानों में रहने वाले लोग अपराध करने के बाद फरार हो जाते हैं, जिसको तलाशने में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके स्थाई समाधान के लिए पुलिस विभाग में विवरण रखने का निर्णय किया है। सिलवासा व खानवेल थाना के अलावा सभी आउटपोस्ट पर भी किराएदारों के आवेदन जारी कर दिए हैं। किराएदार के बदल जाने नए किराएदार का विवरण पुलिस को पुन: देना जरूरी है। उद्योगों में रहने वाले कर्मियों की पहचान भी पुलिस को देनी होगी।
सिलवासा. पुलिस विभाग ने मालिकाना घर, चाल, कॉम्प्लेक्स, फ्लैटों में रहने वाले किराएदारों का ब्यौरा मांगा है। घर मालिक को निर्धारित आवेदन भरकर निकटतम पुलिस कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। पुलिस ने जारी प्रपत्र मेंं किराएदार का नाम, आयु, मूल निवास, परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी का विवरण मांगा है।
आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया है। कई बार किराए के मकानों में रहने वाले लोग अपराध करने के बाद फरार हो जाते हैं, जिसको तलाशने में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके स्थाई समाधान के लिए पुलिस विभाग में विवरण रखने का निर्णय किया है। सिलवासा व खानवेल थाना के अलावा सभी आउटपोस्ट पर भी किराएदारों के आवेदन जारी कर दिए हैं। किराएदार के बदल जाने नए किराएदार का विवरण पुलिस को पुन: देना जरूरी है। उद्योगों में रहने वाले कर्मियों की पहचान भी पुलिस को देनी होगी।
पहचान कार्ड अनिवार्य जिला मजिस्ट्रेट ने औद्योगिक इकाई, होटल, बागान, संस्थान में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा पहचान पत्र देन अनिवार्य किया है। जिला मजिस्ट्रेट कण्णन गोपीनाथन ने सेक्शन 144 (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिड्यूर) के तहत यह आदेश जारी किया है।