सूरत. मोटर साइकिल चालक को टक्कर मारने के मामले में आरोपित मोटर साइकिल चालक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन महीने की कैद और 1150 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी।
लंबे हनुमान रोड पर विराटनगर निवासी नटू नागजी जीवाणी वर्ष 2013 में सडक़ हादसे में घायल हो गया था। उसकी मोटर साइकिल को अश्विनीकुमार रोड पर मनाली अपार्टमेंट निवासी मोटर साइकिल सवार धार्मिक चंदूलाल घडिया ने टक्कर मार दी थी। पुलिस ने नटू की शिकायत पर धार्मिक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद मामले की सुनवाई जेएमएफसी कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान लोकअभियोजक भरत सोलंकी आरोपों को साबित करने में सफल रहे। कोर्ट ने धार्मिक घडिया को दोषी मानते हुए तीन महीने की कैद और 1150 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।