script45 दिन से अधिक समय तक पेमेन्ट रोकने पर देनी होगी जानकारी | Information will be given on stoppage of payment for more than 45 days | Patrika News

45 दिन से अधिक समय तक पेमेन्ट रोकने पर देनी होगी जानकारी

locationसूरतPublished: Feb 09, 2019 08:52:06 pm

Submitted by:

Pradeep Mishra

केन्द्र सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए बनाए नियम

file

45 दिन से अधिक समय तक पेमेन्ट रोकने पर देनी होगी जानकारी

सूरत

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु, और मध्यम मंत्रालय के अधीन आने उद्यमियों को संरक्षण प्रदान करने और दो नंबरी आॢथक व्यवहारों पर रोक लगाने के लिए नया फॉर्म जारी किया है। इसके तहत यदि एमएसएमइ के अधीन किसी उद्यमी से वस्तु या सेवा लेने के बाद किसी कंपनी ने 45 दिन तक बकाया नहीं चुकाया तो उसे रजिस्ट्रार कार्यालय को फॉर्म भरकर इसकी जानकारी देनी होगी। सूरत में बड़ी संख्या में सूक्ष्म और लघु उद्यमी हैं, उन्हें इससे लाभ होगा।
जानकारी के अनुसार जिन कंपनियों ने लघु, सूक्ष्म उद्योगों से कोई माल या सेवा ली है और उसका भुगतान 45 दिनों के बाद भी नहीं किया है। ऐसी कंपनियों को कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में एमएसएमइ फॉर्म-1 में देनी होगी। एमएसएमइ उद्योगों में पांच करोड़ रुपए से कम की लागत वाले मशीनरी और प्लान्ट लगाने वाले उत्पादक, या 2 करोड़ से कम की पूंजी वाले सेवा प्रदाता, निजी फर्म, भागीदारी फर्म का समावेश होता है। यह फॉर्म कंपनी को साल में दो बार भरना होगा। यह फॉर्म अप्रेल से सितंबर तक के लिए 31 अक्टूबर और अक्टूबर से मार्च तक के लिए 30 अपे्रल तक भरना होगा। सरकार इस नियम से सूक्ष्म और लघु उद्योग को लाभ देना चाहती है। साथ ही कंपनियों में होने वाले दो नंबरी आर्थिक व्यवहारों को बंद करना चाहती है। कई बार हिसाबी चोपड़े पर दिखने वाली रकम दो नंबर में ले ली जाती थी जो कि चोपड़े पर लंबे समय तक रहती थी। वह सिस्टम बंद हो जाएगा। साथ ही लघु उद्योगो को समय पर पेमेन्ट मिल सकेगा।
नया नियम लाभकारी
नया नियम सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए लाभदायक होगा, साथ ही जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे, उन पर लगाम लगेगी। सूरत के उद्यमियों के लिए यह बड़ी राहत होगी।
प्रदीप सिंघी, सीए

ट्रेंडिंग वीडियो