Surat/ उचित कारण बिना बीमा कंपनी क्लेम नामंजूर नहीं कर सकती : ग्राहक कोर्ट
सूरतPublished: Sep 21, 2023 08:53:45 pm
वेटिंग पीरियड की शर्त की गलत व्याख्या करने वाली बीमा कंपनी के खिलाफ की शिकायत याचिका मंजूर, क्लेम की राशि ब्याज समेत चुकाने का आदेश


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सूरत. वेटिंग पीरियड की गलत व्याख्या कर बीमाधारक का क्लेम नामंजूर करना बीमा कंपनी को भारी पड़ गया। ग्राहक कोर्ट ने शिकायत याचिका मंजूर करते हुए बीमा कंपनी को क्लेम की राशि ब्याज समेत चुकाने का आदेश दिया।