script

Surat/ श्रेष्ठ सेवा देना बीमा कंपनी की जिम्मेदारी – ग्राहक कोर्ट

locationसूरतPublished: Sep 17, 2022 08:36:56 pm

डेंगू के उपचार का क्लेम ब्याज समेत चुकाने का आदेश

Surat/ श्रेष्ठ सेवा देना बीमा कंपनी की जिम्मेदारी - ग्राहक कोर्ट

File Image

सूरत. कोई भी व्यक्ति मेडिक्लेम इसीलिए खरीदता है कि गंभीर बीमारी के समय उसे इलाज में मदद मिल सके। उस कठिन स्थिति में बीमाधारक को श्रेष्ठ सेवा और सहयोग देना बीमा कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी है। यह मानते हुए सूरत जिला ग्राहक कोर्ट ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ग्राहक की शिकायत याचिका मंजूर करते हुए बीमा कंपनी को क्लेम की राशि 3.81 लाख रुपए सालाना सात फीसदी ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया।

संजय खाटीवाला ने अधिवक्ता श्रेयस देसाई के जरिए केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ ग्राहक कोर्ट में शिकायत की थी। संजय ने अपनी और परिवार की मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदी थी। पॉलिसी की लागू अवधि के दौरान उनके पुत्र को डेंगू हो गया और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। उपचार पर 3.81 लाख रुपए खर्च हुए थे। पुत्र को पहले से ही एपिलिफ्सी की बीमारी होने का कारण बताकर बीमा कंपनी ने उनका क्लेम नामंजूर कर दिया था। मामला कोर्ट में पहुंचने पर अधिवक्ता श्रेयस देसाई ने दलीलें पेश कीं। अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि यह बीमा कंपनी की ग्राहक सेवा में खामी है। कोर्ट ने बीमा कंपनी को क्लेम की राशि 3.81 लाख रुपए सालाना सात फीसदी ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया।

बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की कैद

सूरत. भेस्तान आवास में 11 साल की बच्ची को घर में अकेली पाकर उससे छेड़छाड़ करने वाले परिचित युवक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

खटोदरा कैलाश टेकरी निवासी रामकैलाश यादव पर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप था। साल 2013 में 17 मई को वह भेस्तान आवास गया था। यहां परिचित परिवार की 11 साल की बच्ची को घर में अकेली पाकर उसने बच्ची से छेड़छाड़ की और फरार हो गया। माता-पिता के घर लौटने पर बच्ची ने परिचित युवक की हरकत के बारे में उन्हें बताया और मामला थाने में पहुंचा। डिंडोली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल रहा। शनिवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी रामकैलाश यादव को दोषी मानते हुए तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

ट्रेंडिंग वीडियो