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Surat/ दहेज के लिए विवाहिता के हत्या के मामले में 28 साल बाद मिला न्याय

locationसूरतPublished: Aug 10, 2020 09:09:59 pm

उच्च न्यायालय ने हत्या के बजाए दहेज के लिए प्रताड़ित करने से मौत मानते हुए पति समेत दो जनों को सात साल की कैद की सजा सुनाई, वर्ष 1992 में नानपुरा में माछी वाड में हुई थी घटना, सेशन कोर्ट अभियुक्तों को किया था बरी

Surat/ दहेज के लिए विवाहिता के हत्या के मामले में 28 साल बाद मिला न्याय

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सूरत। दहेज के लिए प्रताड़ित कर विवाहिता की हत्या करने के मामले में आखिर परिजनों को 28 साल बाद की कानूनी जंग के बाद न्याय मिला। सोमवार को उच्च न्यायालय ने मृतका के पति और मामी सास को हत्या के बजाए दहेज के लिए प्रताड़ित करने के कारण हुई मौत का मामला मानते हुए दोनों को सात सात साल की कैद की सजा सुनाई।
बहुचर्चित इस घटना में विवाह के दस महीने के दौरान ही नानपुरा माछी वाड़ निवासी विवाहिता हेमू कहार की दहेज के लिए हत्या करने का मामला सामने आया था। इस मामले में अठवा पुलिस ने हेमू के पति दीपक मगनलाल कहार समेत ससुराल पक्ष के छना मकान रेतीवाला, जसवंत मंगु पटेल और वीणा प्रविणचंन्द्र रेतीवाला के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 304बी, 498ए और 114 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। जांच पूरी कर पुलिस ने सेशन कोर्ट में अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। दो साल की सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट में संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तों को बरी कर दिया था। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हेमू के पिता ने उच्च न्यायालय में अपील याचिका दायर की थी। तब से मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में चल रही थी। 28 साल के बाद सोमवार को उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त पति दीपक और मामी सास वीणा रेतीवाला को हत्या के बजाए आईपीसी की धारा 304बी के तहत सात साल तथा धारा 498 ए के तहत एक साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
माछी समाज ने निकाली थी रैली

शादी के दस महीने में ही हेमू कहार को दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसकी हत्या की घटना से उस वक्त माछी समाज में जमकर आक्रोश देखने मिला था। हेमू की मौत के लिए जिम्मेदरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग के साथ माछी समाज के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे और पुलिस आयुक्त कार्यालय तक रैली निकाली थी।

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