बेनामी कार की होगी नीलामी
हत्या करने के उपयोग में ली गई कार के लिए किसी ने भी दावेदारी नहीं की है, जिस कारण उसकी नीलामी कर अर्जित धन को सरकारी राजस्व में जमा करने का आदेश दिया।
हत्या करने के उपयोग में ली गई कार के लिए किसी ने भी दावेदारी नहीं की है, जिस कारण उसकी नीलामी कर अर्जित धन को सरकारी राजस्व में जमा करने का आदेश दिया।
मारपीट के आरोपियों को एक साल की सजा और अर्थदंड
इसी मामले में महेश भीखू राठौड़ ने पुलिस में क्रॉस केस करते हुए हर्षद, कपिल, चिंतन, मयूर, जय, दार्शिक निवासी कामली फलिया पर जगदीश उर्फ जगला के साथ मारपीट व गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हैड कांस्टेबल प्रकाश माह्यावंशी को जांच सौंपी। इस सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एम.आर. देशपांडे ने मामले में मारपीट के आरोपियों हर्षद, कपिल, चिंतन, मयूर, जय, दार्शिक को दोषी मानते हुए 143 के तहत 3 माह की जेल 500 रुपए का अर्थदंड, 148 के तहत 6 माह की जेल 500 रुपए का अर्थदंड, 427 के तहत 1 वर्ष की जेल व 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सजा सुनाई है।