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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

locationसूरतPublished: Mar 17, 2019 06:40:39 pm

Submitted by:

Sunil Mishra

दमण जिला अदालत का फैसला

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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास


दमण. जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहे हत्या के एक मामले में सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एमआर देशपांडे ने आरोपी जगदीश उर्फ जगला को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
नवनीत विष्णु पटेल ने दमण थाने में वर्ष 2016 में एफआइआर दर्ज कराई थी कि 3 मार्च को रात 10 बजे उसका बेटा विपुल नवनीत कामली (18) पड़ोसी हलपति के घर बैठक में गया था। इस बीच उसके दोस्त दिपेन गणेश राठौड़ ने फोन कर विपुल को घर बुलाया, तो वह अपने दोस्त जय के साथ दिपेन के घर चला गया। वापस लौटते समय देर रात 1 बजे रास्ते में जगदीश उर्फ जगला ने अपने घर के सामने विपुल को रोककर पूछताछ की। विपुल ने दिपेश के घर से आने के बारे में बताया, इतने में जगला ने विपुल को 3-4 थप्पड़ जड़ दिए।
इस घटना की जानकारी बैठक में लोगों को मिली तो वहां से हर्षद, चिंतन, जय, मैयूर, विपुल, हार्दिक सहित 2-3 अन्य लोग जगदीश के घर गए। लोगों को आने की सूचना पाकर जगदीश उर्फ जगला कार संख्या डीडी 03 एफ 0042 में जाकर बैठ गया। लोगों को अपनी ओर आते देख जगला ने विपुल नवनीत पटेल के ऊपर कार चढ़ा दी। गंभीर रूप से घायल विपुल को पहले हंसा अस्पताल तथा बाद में वापी के हरिया अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने एफ.आई.आर. संख्या 30/2016 में भारतीय दंड संहिता 304 के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। विपुल की मौत के बाद 304 को बाद में धारा 302 में तब्दील कर दिया गया। इस मामले के जांच अधिकारी सुरेश शाह ने 16 अगस्त-2016 को जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया। 2 साल 9 माह तक चले इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायधीश एम.आर. देशपांडे ने आरोपी जगदीश उर्फ जगला को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा 3 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजन हरिओम उपाध्याय ने पैरवी की।
बेनामी कार की होगी नीलामी
हत्या करने के उपयोग में ली गई कार के लिए किसी ने भी दावेदारी नहीं की है, जिस कारण उसकी नीलामी कर अर्जित धन को सरकारी राजस्व में जमा करने का आदेश दिया।

मारपीट के आरोपियों को एक साल की सजा और अर्थदंड
इसी मामले में महेश भीखू राठौड़ ने पुलिस में क्रॉस केस करते हुए हर्षद, कपिल, चिंतन, मयूर, जय, दार्शिक निवासी कामली फलिया पर जगदीश उर्फ जगला के साथ मारपीट व गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हैड कांस्टेबल प्रकाश माह्यावंशी को जांच सौंपी। इस सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एम.आर. देशपांडे ने मामले में मारपीट के आरोपियों हर्षद, कपिल, चिंतन, मयूर, जय, दार्शिक को दोषी मानते हुए 143 के तहत 3 माह की जेल 500 रुपए का अर्थदंड, 148 के तहत 6 माह की जेल 500 रुपए का अर्थदंड, 427 के तहत 1 वर्ष की जेल व 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सजा सुनाई है।
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