सूरत

हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

पांच साल पहले मांगरोल में हुई थी वारदात

सूरतJun 14, 2019 / 09:09 pm

Sandip Kumar N Pateel

हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

सूरत. घर के आगे कूड़ा फेंकने को लेकर हुए विवाद में हुई हत्या के पांच साल पुराने मामले में सेशन कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
 


मांगरोल नवी नगरी फलिया निवासी चंपक रड्या चौधरी पर हत्या का आरोप था। चंपक की बेटिया रोजाना कूड़ा पड़ोसी शुक्कर नाडिया चौधरी के घर के आंगन में फेंक देती थी, जिसे लेकर शुक्कर ने डांट लगाई थी। बेटियों ने जब चंपक से शिकायत की तो वह शुक्कर से झगड़ा करने पहुंच गया और डंडे से शुक्कर के सिर में वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल शुक्कर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शुक्कर की पत्नी की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर चंपक को गिरफ्तार कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही थी। सहायक लोक अभियोजक भद्रेश दलाल आरोपों को साबित करने में सफल रहे। शुक्रवार को अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त चंपक चौधरी को हत्या के लिए दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


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